जयपुर। कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एनएफएसए योजना में पोस मशीन से राशन की वर्तमान वितरण व्यवस्था बायोमेट्रिक सत्यापन के स्थान पर तुरंत प्रभाव से ओटीपी से करने की व्यवस्था 31 मार्च तक लागू कर दी गई है। मोबाइल पर भेजा जाएगा ओटीपी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर पोस मशीन पर प्रविष्ट किया जाएगा उसके बाद लाभार्थी के भामाशाह, जनआधार एवं आधार डाटा बेस में उपलब्ध मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा।
महाजन ने बताया कि लाभार्थी द्वारा राशन डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के बाद पोस मशीन में ओटीपी नंबर दर्ज कर सत्यापन के बाद राशन डीलर द्वारा राशन का वितरण लाभार्थी को पोस मशीन से कर दिया जाएगा।
लाभार्थी के पास ओटीपी उपलब्ध नहीं है तो भी देना होगा राशन शासन सचिव ने बताया कि कोई लाभार्थी उचित मूल्य दुकानदार को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपलब्ध करवाएं गए निर्धारित कारणों में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण करना होगा। उन्होंने बताया कि बिना ओटीपी के किए गए सभी ट्रांजैक्शन की प्रविष्टि राशन डीलर द्वारा निर्धारित कारणों सहित रजिस्टर में अंकित करनी होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऑफलाइन चल रही उचित मूल्य की दुकानों के अलावा राशन वितरण की सभी ट्रांजेक्शन पोस मशीन द्वारा ही किए जाएंगे।