सवाई माधोपुर। विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च के उपलक्ष्य में रविवार को जिला रसद कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में कन्ज्यूमर लीगल हैल्प सोसायटी के प्रतिनिधि, व्यापारी एवं आमजन उपस्थित थे।
जिला रसद अधिकारी धर्मचंद ने बताया कि संगोष्ठी में हरिप्रसाद योगी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में हुये के संशोधन नियम- 2019 के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं का जानकारी के अभाव में शोषण हो सकता है। उपभोक्ता एकजुट रहें तथा नियमों के जानकार हो तो अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मंच जिला स्तर पर संचालित होता है जिसमें एक करोड़ रूपये तक का परिवाद दायर कर सकते हैं। देश के किसी भी स्थान से कोई भी खरीददारी की है तो हम अपने जिले में परिवाद दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता मंच में निःशुल्क परिवाद दायर किया जा सकता है तथा वहां पर सहायक भी होते है जो परिवादी को नियम, कानून तथा प्रक्रिया की निःशुल्क जानकारी देते हैं। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि हमंे ऑनलाईन खरीददारी में बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते समय सजग रहना चाहिए अन्यथा ठगी का खतरा रहता है।