नागौर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों के दुरुस्तीकरण उपरान्त ही जारी किये जाएंगे आवंटन पत्र

जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शान्ति कुमार धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि नागौर में राजस्थान आवासन मण्डल की डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना के तहत निर्मित भवनों को ठीक कराये जाने के उपरान्त ही आवंटन पत्र जारी कर कब्जा दिया जायेगा।
धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नागौर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी के 108 भवनों में से कुल 78 भवन एमआईजी ए में, 23 भवन एमआईजी बी में तथा 7 भवन एचआईजी में पंजीकृत हुये थे। योजना के तहत 80 आवेदकों द्वारा राशि जमा कराने के बाद 27 आवेदकों द्वारा राशि वापस ले ली गई। योजना में 42 आवेदकों को आवास आवंटित किये गये और 11 आवेदकों के आवंटन निरस्त हो गये। शेष आवेदकों को बुधवार नीलामी उत्सव में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 50 प्रतिशत छूट पर नीलामी के माध्यम से आवास आवंटित किये जायेंगे। 
उन्होंने कहा कि योजना के 108 आवासों की जांच थर्ड पार्टी द्वारा की गई और उसकी रिपोर्ट के अनुसार मुख्यतः चार कमियां बताई गई थी। जिसमें आवासों में प्लास्टर की गुणवत्ता उचित नहीं होना, आरसीसी में कुछ स्थानों पर हनीकाम्बिंग होना, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होना तथा गुमटी की छत मेें कमी शामिल है। 
उन्होंने कहा कि जांच में सभी आवास स्ट्रक्चरल दृष्टि से सुरक्षित पाये गये और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सामान्य रूप से संतोषजनक बताया गया । जिन भवनों के निर्माण में कमियां थी, उनको कब्जा देने से पहले ठीक करवाया जाएगा और इसमें 36 लाख रुपये व्यय हाेंगे। उन्होंने बताया कि यह व्यय भी कॉन्ट्रैक्टर से वसूल किया जाएगा। 
इससे पहले विधायक मोहन राम चौधरी के मूूल प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने बताया कि  तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ‘आपका जिला आपकी सरकार’ अभियान के दौरान राजस्थान आवासन मण्डल की नागौर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर योजना का निरीक्षण 29 अक्टूबर 2015 को किया जाकर निर्माण कार्य की जांच स्वतंत्र थर्ड पार्टी (ज्च्प्) द्वारा करवाये जाने के लिए निर्देशित किया गया व इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 4 नवम्बर, 2015 को आदेश जारी किए गए। 
उन्होंने बताया कि आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना में निर्माणाधीन 108 आवासों की गुणवत्ता की स्वतंत्र थर्ड पार्टी से निरीक्षण एवं परामर्श हेतु भारत सरकार के उपक्रम सर्टिफिकेशन इंजिनियर्स इंटरनेशनल लि. नवी मुम्बई को कार्यादेश 22 जुलाई, 2016 को जारी किये गये। सर्टिफिकेशन इंजिनियर्स इंटरनेशनल लि. द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात उनके आदेश क्रमांक 1644 दिनांक 08.08.2016 द्वारा जांच रिपेार्ट प्रस्तुत की गई।
उन्होंने बताया कि  डॉ. भीमराव अम्बेडकर योजना नागौर में निर्माणाधीन आवासों के निर्माण में गुणवत्ता के प्रति लापरवाही हेतु उत्तरदायी दो आवासीय अभियंताओं एवं दो परियोजना अभियंताओं (वरिष्ठ) को मण्डल आदेश क्रमांक 2149 दिनांक 04.11.2015 द्वारा निलम्बित किया गया। विभागीय जांच के अन्तर्गत दोषी पाये जाने वाले एक आवासीय अभियंता की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई व दूसरे आवासीय अभियंता को भविष्य में सर्तकता बरतने की लिखित चेतावनी दी गई। एक परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर विभागीय जांच निस्तारित करते हुये आवासन मण्डल सेवा में दिनांक 12.02.2018 को बहाल किया गया व एक परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) को विभागीय जांच में निर्दोष पाया गया।
उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी के 108 आवासों की जांच में स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षक सर्टिफिकेशन इंजिनियर्स इंटरनेशनल लि., नवी मुम्बई द्वारा बताई गयी कमियों को विशिष्टियों के अनुरूप दुरस्त कराया जाना है। इन भवनों को ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है। ठीक करवाये जाने पर व्यय की जाने वाली राशि 36 लाख रुपये होगी। अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जा चुकी है। भवनों को ठीक करवाने की राशि पर संबंधित ठेकेदारों व संबंधित फर्म से ही वसूल की जायेगी।
उन्होंने बताया कि डॉ भीमराव अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी के 108 आवासों के निर्माण में कमियां पाई गई थी, इनमें से 42 आवासों का आवंटन लॉटरी के द्वारा मूल आवेदकों को किया गया है। इन आवासों के निर्माण में पाई गई कमियों को दुरस्त करवाये जाने के उपरान्त ही आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे, जिससे इनमें रहने वाले किसी भी रहवासी को आवास के निर्माण की वजह से कोई हानि न हो। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी आवास अभी भी निर्माणाधीन है एवं इनका कब्जा नहीं दिया गया है। समस्त तरह की कमी-पूर्ति के उपरान्त ही कब्जा दिया जायेगा, अतः इसके लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं है।