न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद के संबंध में निर्देश जारी

जिला कलेक्टर रसद ने उपखण्ड अधिकारियों को दिए निर्देश
सवाई माधोपुर।
जिले में रवि विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिला कलक्टर रसद नन्नूमल पहाड़िया ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देेशित किया है कि कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गंेहू खरीद के लिए जिले में पांच क्रय केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, खण्डार, बहरावण्ड़ा खुर्द में एफसीआई तथा भाड़ौती में राजफेड शामिल है।
कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियो को निर्देश दिए कि ग्राम पंचातयों को गेंहू उपार्जन के क्रय केन्द्रों से मेप करेंगे। क्रय केन्द्र की क्षमता व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए टोकन जारी करेंगे। जिले में गेंहू उपार्जन का कार्य 25 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए 20 अप्रैल से किसानों को टोकन जारी किये जायेंगे। कलेक्टर ने बताया किसी क्रय केन्द्र के लिये पूर्व में खरीद हेतु किसानों को टोकन जारी हो चुके है तो पुराने टोकन वाले किसानों को नये सिरे से टोकन जारी करे अथवा आवश्यकता हो तो इन्हें नये क्रय केन्द्र भी दिये जा सकते हैं। पुराने जारी किये गये टोकन को खरीद प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही प्राथमिकता से समायोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि क्रय केन्द्रों से उपार्जित गेंहू को एफसीआई के गोदामों में रोटेशन के आधार पर भेजा जाये, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके।
मण्डी सचिव एवं क्रय एजेन्सी (क्रय विक्रय सहकारी समितियां) यह सुनिश्चित कर ले कि मण्डी अथवा क्रय केन्द्र पर ट्रक/ट्रोली में एक ड्राईवर और उसके साथ एक किसान ही आये। मण्डियों व क्रय केन्द्रों की श्रेणी व कार्यशैली के आधार पर आढतियों की निश्चित संख्या में उपस्थिति के लिये समय तय करें, क्रय केन्द्रों में तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मेडिकल एडवाईजरी की पालना सुनिश्चित की जायें।
जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि लॉकडाउन के दौरान गेंहू खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई भी मेडिकल एडवाईजरी/सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।