संगरिया की ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा में श्मशान भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही-राजस्व मंत्री

जयपुर। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गुरूवार को विधानसभा में बताया कि विधानसभा क्षेत्र संगरिया की ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा में श्मशान भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।  उन्होंने बताया कि इस संबंध में तहसीलदार संगरिया द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है। 
चौधरी ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि इन्द्रपुरा स्थित श्मशान भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये अवैध कब्जे हटाने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस संबंध में तहसीलदार संगरिया द्वारा अतिक्रमियों को चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है तथा इस पत्र की अवधि पूरी होते ही कब्जा हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 
इससे पहले चौधरी ने विधायक गुरदीप सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा की श्मशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण है। ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा के चक 17 एमजेडी की 1.012 हैक्टेयर गैर मुमकिन श्मशान पर 11 परिवारों ने तथा इसी चक की 0.253 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन हड्डारोड़ी की भूमि पर 2 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने अतिक्रमियों की सूची सदन के पटल पर रखा।  
चौधरी ने कहा कि इन अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। गैर मुमकिन श्मशान की भूमि पर बसे 11 परिवारों के खिलाफ तहसीलदार संगरिया द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनमें आगामी तारीख पेशी 16 मार्च, 2020 नियत है तथा गैर मुमकिन हड्डारोड़ी पर बसे 2 परिवारों के खिलाफ तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय पारित कर दिया गया है तथा संबंधितों को  18 मार्च, 2020 तक स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किया गया है। 
उन्होंने कहा कि धारा 22 के तहत विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय पारित होने पर निर्णयानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।