जयपुर। प्रदेश में गत एक माह में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी एवं एमआरपी से अधिक कीमत के संबंध में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की गयी। सर्वाधिक शिकायतें एमआरपी से अधिक राशि वसूलने, बैंकिंग सेवाओं एवं पीडीएस से संबंधित थी।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त परिवादो का जिला रसद अधिकारियों के पर्यवेक्षण में खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच की। व्यापारियों की ओर से रोजमर्रा काम में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्तुओं जैसे चना दाल, सरसों तेल, साबुन, अमूल दूध आदि को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था। जिस पर विभाग की टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर पेनल्टी लगाई गई।
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’उपभोक्ताओं ने हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई शिकायत, तो विभाग ने इस तरह दी राहत’
शासन सचिव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा रेड अलर्ट जनों अनुशासन लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा इसे अवसर मानते हुए आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहे हैं इन सभी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताया कि गत एक माह में हेल्पलाइन नंबर पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि कोटा के छतरपुरा में अंजना किराना स्टोर द्वारा तंबाकू उत्पादों को एमआरपी से अधिक कीमत से बेचने पर रूपये 5000 की पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने बताया कि सुभाष चौक मालाखेड़ा अलवर के मैसर्स सर्राफ मील द्वारा ओसवाल साबुन पैकेट पर अंकित एमआरपी 58 से ज्यादा कीमत 70रुपए में बेच रहा था जिस पर विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत रूपये 5000का जुर्माना किया गया। इसी तरह दौसा जिले की बसवा तहसील के दुकानदार गुर्जर मल साहू द्वारा आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर टीम द्वारा रूपये 5000 की पेनल्टी लगाई। उन्होंने बताया कि इसी तरह अन्य जिलों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई।
’राज्य स्तरीय हेल्पलाइन के अलावा व्हाट्सएप नंबर एवं वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकती है शिकायत’
प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर1800-180-6030 पर व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं www-consumeradvise पर कर सकते हैं।