Sawaimadhopur news: राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार आगामी विŸाीय वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए मदिरा दुकानों का आवंटन ई-नीलामी द्वारा किया जायेगा।
जिला आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर भौरीलाल मीना ने बताया कि ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/फर्म आदि को सर्वप्रथम वेबसाईट पर अपना पंजीयन करवाना होगा जो निशुल्क है। पंजीयन के लिए पेन कार्ड या आधार कार्ड का नम्बर इन्द्राज करना होगा। साथ ही पहचान एवं पते का प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग द्वारा फोटो परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वयं प्रमाणित फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदक द्वारा प्रविष्ठ मोबाईल नम्बर ही उसकी लॉग-ईन आईडी होगी तथा आवेदक को पोर्टल पर पासवर्ड स्वयं बनाना होगा जिसके आधार पर ई-नीलामी में भाग ले सकेगा।
एमएसटीसी लि. की वेबसाईट पर पासवर्ड फोरगेट ऑपशन की सुविधा उपलब्ध है। चरण विशेष की नीलामी से एक दिन पूर्व 11ः59 पीएम तक पंजीयन कराया जा सकता है। दुकान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानता राशि जमा कराने के पश्चात ही ई-नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। आवेदन शुल्क एवं अमानता राशि एमएसटीसी लि. जयपुर के खाते में ऑनलाईन या इन्टरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस या एनईएफटी, एमएसटीसी वेबसाईट से चालान प्रिन्ट कर बैंक खाते के माध्यम से जमा करायी जायेगी। आवेदक शुल्क रिफांड योग्य नही होगा। बोलीदाता के सफल रहने पर उसकी अमानत राशि धरोहर राशि पेटे समायोजित की जा सकेगी तथा असफल रहने पर अमानता राशि एमएसटीसी लि. द्वारा उसके खाते में वापिस की जायेगी।
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ई-नीलामी कुल पांच चरणों में 23 फरवरी से 27 फरवरी 2021 तक की जायेगी जिसका प्रथम चरण 23 फरवरी, द्वितीय चरण 24 फरवरी, तृतीय चरण 25 फरवरी चतुर्थ चरण 26 फरवरी एवं पांचवा चरण 27 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।
आबकारी नीति के अनुसार बोलीदाता एक से अधिक दुकानों के लिए बोली में भाग ले सकता है, बोली लगाने के लिए दुकानों की संख्या की कोई सीमा नही है। परन्तु किसी बोलीदाता को किसी आबकारी जिले में दो तथा राज्य में अधिकतम पांच दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र जारी हो सकते है।
उच्चतम बोली स्वीकार होने के बाद एमएसटीसी लि. द्वारा सफल बोलीदाता के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पर सूचना दी जायेगी। प्रथम बोलीदाता के अलावा उससे कम उच्च राशि वाले दो बोलीदाताओं को रिजर्व रखा जायेगा तथा प्रथम उच्चतम बोलीदाता के बैकआउट होने पर उसी राशि पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के मना करने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता को अवसर दिया जायेगा।
Allotment of liquor shops by e-auction
सफल उच्चतम बोली दाता को दुकान विशेष की वार्षिक गारन्टी राशि की 4 प्रतिशत के बराबर की राशि धरोहर राशि के रूप में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा करानी होगी तथा दुकान विशेष की वार्षिक गारंटी राशि के 8 प्रतिशत के बराबर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी के रूप में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा करानी होगी इसके अतिरिक्त सफल उच्चतम बोलीदाता को दुकान विशेष हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस की राशि भी निर्धारित समय अवधि में जमा राज करानी होगी जिला सवाई माधोपुर में ई-नीलामी, बौंली में भाग लेने के लिए 110 मदिरा दुकान है। इस संबंध में अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर में स्थापित हैल्पडेस्क से प्राप्त की जा सकती है।
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