कोरोना संक्रमण का कहर: राजस्थान में 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन

गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने पाबंदियां सख्त करते हुए लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। इसे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है।
गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है।

शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रात: 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।

किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विके्रताओं की दुकानें सोमवार एवं गुरूवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।

ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी।

मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा।

डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी।
विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।

विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा।

बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।

सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रात: 5 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।

समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान-पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके।

निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।

नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो।

यह भी परामर्श दिया गया है कि महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए।

शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50 फीसदी यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी गई है। निजी और रोडवेज की बसें चल सकेंगी। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक रहेगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन में यात्रा करने पर 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे। सामान्य मामलों में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर रोक रहेगी।

सभी उद्योग और निर्माण संबंधी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने कर्मचारियों को आई कार्ड जारी करने को कहा गया है ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो।

शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सरकार को रेवन्यू देने वाले खान विभाग, पंजीयन मुद्रांक विभाग के दफ्तर भी खुलेंगे।

जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे। इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।