मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का वीसी के माध्यम से शुभारम्भ किया, कोरोना की दूसरी लहर को बताया खतरनाक, मास्क और वैक्सीन से संक्रमण चैन तोडने की अपील
सवाईमाधोपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का वीसी के माध्यम से शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 साल से अधिक आयु वर्ग को कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान की भी शुरूआत की।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बताया कि कोरोना की यह दूसरी लहर भयावह है। अब तक जितनी भी महामारी दुनियां में आई हैं, पहली लहर से दूसरी और दूसरी से तीसरी लहर खतरनाक होती है। बडी संख्या में युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं और संक्रमित मरीजों में से बडी संख्या को हाई प्रेशर ऑक्सीजन की जरूरत पड रही है। इस लहर में ज्यादातर मरीज बिना लक्षण वाले हैं। उनका स्वास्थ्य जब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तब लक्षण दिखते हैं और तब तक वह 1 मरीज सैंकडांे लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। आज स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। राज्य सरकार अपने बजट का पूरा धन कोरोना संक्रमण रोकथाम पर खर्च करने के लिये तैयार है लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता । समस्या समाधान संक्रमण की चैन को तोडने में है और इसके लिये वैक्सीन, मास्क और सामाजिक दूरी दवा से भी बडा उपचार है।
उन्होंने आमजन से एक बार फिर अपील की कि अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, बेवजह घर से निकल कर आप स्वयं की, परिवार की और हम सब की जान को खतरे में डाल रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना प्रबंधन के साथ ही सामाजिक सुरक्षा दायित्वों को भी सफलता से निभाया है। किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया, जरूरतमंद को राशन के साथ ही साढे 4 हजार रूपये की सहायता की। इसी सामाजिक सुरक्षा को आगे बढाते हुये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आज शुभारम्भ किया क्योंकि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश की आबादी का कुछ हिस्सा कवर नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि ‘‘मैं नहीं चाहता कि प्रदेश का एक भी व्यक्ति स्वयं या परिवार के इलाज के लिये गहने या मकान बेचे, किसी से उधार ले’’। इसके लिये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉंच योजना के साथ ही चिरंजीवी योजना भी बडी लाभदायक होगी। कोरोना की भयावहता को देखते हुये इस योजना का महत्व अधिक बढ गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुये अब इस योजना में 31 मई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि कोई कल ही पंजीकरण करवाता है तो कल से ही उसका परिवार योजना में कवर हो जायेगा लेकिन 31 मई के बाद पंजीकरण करवाने वाले को लाभ लेने के लिये 3 माह का इंतजार करना पडेगा। पंजीकरण ई-मित्र पर निःशुल्क किया जा रहा है। इस योजना में खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों, सामाजिक- आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों, लघु और सीमांत किसानों और सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे संविदा कर्मियों, मानदेय कार्मिकों को प्रीमियम नहीं देना है, इनका प्रीमियम सरकार भरेगी। इन कैटेगरी के अलावा कोई भी 850 रुपये का प्रीमियम देकर 5 लाख का हेल्थ बीमा करवा सकता है। टैक्सपेयर भी 850 रुपये का प्रीमियम देकर 5 लाख का हेल्थ बीमा करवा सकते हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वेबसाइट लांच की। उनके निर्देश पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से 2-2 लोगों को इस योजना के पॉलिसी पत्र सौंपें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टीकाकरण के नये फेज का राज्य स्तरीय शुभारम्भ किया। शनिवार को राज्य के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर और अजमेर में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हुआ। रविवार को इसमें 8 अन्य जिले जुड जायेंगे।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिये 3 हजार करोड रूपये तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिये साढे 3 हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राज्य की 7 करोड जनता के स्वास्थ्य के लिये कितने चिन्तित और समर्पित हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि राज्य की अधिकांश जनता को तो इस योजना में प्रीमियम ही नहीं देना है, शेष को भी मात्र 850 रूपये सालभर के लिये देने हैं, इतना ही हिस्सा सरकार जमा करायेगी। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनी से लें तो लगभग 30 हजार रूपये का प्रीमियम देना पडता है। इस हिसाब से यह योजना निरोगी राजस्थान को सार्थक सिद्ध कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन व अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र से जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन, सीईओ जिला परिषद रामस्वरूप चौहान, सवाईमाधोपुर नगरपरिषद सभापति विमल महावर, सीएमएचओ डॉ कैलाश सोनी सहित अन्य अधिकारी एवंज न प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों ने शुभारंभ समारोह में भाग लिया।
कोरोना कंट्रोल के लिये 3 मई से ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘, शादी में 31 से ज्यादा मेहमान मिले तो 1 लाख रूपये जुर्माना
सवाई माधोपुर। कोरोना के प्रसार को रोकने तथा संक्रमण की चेन को तोडने के लिए राज्य सरकार ने पहले से जारी लॉकडाउन जैसी गाइडलाइन को अधिक कठोर करते हुये इसकी अवधि को 17 मई तक बढा दिया है ताकि लोग घरों से न निकलें और संक्रमण इतना न बढ जाये कि स्वास्थ्य सेवायें पूर्ण रूप से चरमरा जायें। 3 मई से 17 मई तक लागू इस व्यवस्था को ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ का नाम दिया गया है।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सम्बंधित अधिकारियों को नवीनतम गाइडलाइन की पूर्ण पालना करवाने के निर्देश दिये हैं ताकि किसी 1 व्यक्ति की लापरवाही की कीमत दूसरे को न भुगतनी पडे। इस दौरान अनुमत गतिविधि के दौरान भी मास्क न लगाने, 2 गज की दूरी का उल्लंघन करने पर जुर्मानेे के साथ ही महामारी अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्रवाई होगी।
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। ऐसे में सभी को संयम और अनुशासन का परिचय देना होगा ताकि हम इस संकट से बाहर आ सकें। जब तक संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी, हमारे सभी प्रयास नाकाफी साबित होते जाएंगे।
राजस्थान सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार कुछ अनुमत गतिविधियों को छोडकर सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण जिले में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान खाद, बीज, कीटनाशक की दुकान सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। चश्में की दुकान मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।
कलेक्टर ने बताया कि डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी। इनसे केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी।
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कलेक्टर ने बताया कि विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।
कलेक्टर ने बताया कि समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो। यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए। शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाडे की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत रहेंगे।
कलेक्टर ने लिया ऑक्सीजन प्लांट जायजा
ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर का किसी भी स्थिति में नहीं हो दुरूपयोग
सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा जिले में ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर सहित अन्य आवश्यक दवाईयां एवं संसाधनों की उपलब्धता को लेकर लगातार एक्शन मोड में रहते हुए अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं को दुरस्त बनाने में जुटे हुए है। जिससे जिले में कोरेाना संक्रमितों सहित सभी मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा एवं आवश्यक दवाईयां एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रही।
कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने शनिवार को अपरान्ह तीन बजे सामान्य चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट एवं भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के निर्बाध संचालन तथा इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। ऑक्सीजन प्लांट के सतत संचालन के संबंध में लगाए गए मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजिनियरों से फीडबेक लिया। इसके बाद उन्होनें मेडिकल ऑक्सीजन के सिलेंडरों के भंडार का निरीक्षण कर प्रभारी अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को आवश्यक रूप से मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हो, सिलेंडरों एवं ऑक्सीजन का किसी भी स्थिति में दुरूपयोग नहीं हो। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडरों के संबंध में प्रभारी को निर्देश दिए कि प्रतिदिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की ऑडिट की जाए तथा खाली सिलेंडरों को नियमित रूप से अलवर भिजवाकर रिफिल करवाकर मंगवाया जाए। आवश्यकता एवं एसेसमेंट के अनुसार निजी चिकित्सालयों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज नहीं होने, आवश्यक फ्लो के अनुसार आक्सीजन देने तथा बूंद बूंद का उपयोग करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने रेमडेसिविर के संबंध में तीन चिकित्सकों की कमेटी तथा मरीज की गंभीरता की स्थिति के अनुसार आवश्यकता की प्रायोरिटी से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त आरटीपीसीआर जांच मशीन आईः कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सलय में की जा रही आरटीपीसीआर जांच के कार्य का निरीक्षण किया तथा इस संबंध में संबंधित लेब टेक्निशियन एवं अधिकारियों को समय पर जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि सामान्य चिकित्सालय में एक अतिरिक्त आरटीपीसीआर जांच मशीन आ गई है। इससे सेंपल जांच के कार्य में भी तेजी आएगी।
कलेक्टर ने कोविड मरीजों के संबंध में लिया फीडबेकः कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉ सुनील शर्मा, सीएमएचओ डॉ कैलाश सोनी, आरसीएचओ डॉ कमलेश मीना, डॉ महेन्द्र जैन, मधुसूदन सिंह एवं आरएएस अधिकारी प्रहलाद मीना से सवाई माधोपुर जिला अस्पताल एवं अपेक्स रणथंभौर सेविका अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के संबंध में फीडबेक लिया। उन्होंने मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन, आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर एवं अन्य दवाईयों के संबंध में जानकारी ली। इसी के साथ देवनारायण छात्रावास व शेरपुर स्थित सेविका अस्पताल में संचालित कोविड केयर सेंटर में कोविड मरीजों के उपचार के संबंध में फीडबेक लिया।
कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ, पीएमओ एवं चिकित्सकों का हौंसला बढाते हुए समर्पण के साथ कार्य करने की बात कही तथा टीम भावना के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सेवा कार्य की सराहना की।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अतिरिक्त अधिकारी जिले में लगाए, संभाली जिम्मेदारी
सवाई माधोपुर। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की सेवाएं जिला कलेक्टर के अधीन जिले को सौंपी गई हैं। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने आरएएस अधिकारी प्रहलाद मीना को नगर परिषद क्षेत्र सवाई माधोपुर एवं रामखिलाडी मीना को नगर परिषद क्षेत्र गंगापुर सिटी की जिम्मेदारी सौंपते हुए कार्य एवं दायित्व सौंपे है।
दोनों अधिकारी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीईओ जिला परिषद एवं प्रभारी अधिकारी, पीएमओ, सीएमएचओ, कोविड डेडिकेटेड चिकित्सालय के नोडल अधिकारी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रभारी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कोविड नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संपूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि लगाए गए आरएएस अधिकारियों ने सामान्य चिकित्सालय पहुंचकर दी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन एवं समन्वय के साथ कार्य की जिम्मेदारी संभाल ली है।