13 मई की रात्रि 10 बजे से curfew (जीरो मोबिलिटी) लागू, 12 जून तक रहेगा प्रभावी

badhtikalam.com सवाई माधोपुर। गंगापुर सिटी के नसियां कॉलोनी व मिर्जापुर परिक्षेत्र तथा बामनवास के ग्राम सुकार, सिंगटोली, ग्राम बरनाला की मीना आबादी ढाणी में धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी (curfew) निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 13 मई की रात्रि 10 बजे से 12 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने जारी किए हैं। जीरो मोबिलिटी (curfew) की सीमाएं निर्धारित की है।
गौरतलब है कि बुधवार को मिली सैंपलिंग की जांच रिपोर्ट में जिले में 6 कोरोना नए पॉजिटिव मरीज आए थे। जिनमें से चार उपखंड क्षेत्र बामनवास के तथा दो उपखंड क्षेत्र गंगापुर के हैं। उन्होंने बताया कि बामनवास उपखंड में एक सुकार का व दो सिंगटोली (सुकार) के हैं जिनमें से एक दो माह की बच्ची है, एक पॉजिटिव बरनाला से है। इसी प्रकार गंगापुर उपखंड में से एक मिर्जापुर का तथा दूसरा उप जिला अस्पताल गंगापुर का कार्मिक है। नए पॉजिटिव मिले मरीजों की कॉंन्टेक्ट हिस्ट्री एवं ट्रेवल हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है।
आपको बता दें कि जिले में अब तक कुल 16 कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि कुल 16 पॉजिटिव में से आठ रिकवर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 3014 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2961 की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। 53 की जांच रिपोर्ट आनी शेष है।