उचित मूल्य दुकानदार मसाले, साबुन , डिटरजेंट भी बेच सकेंगे

सवाई माधोपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) को पेनडेमिक घोषित किया जा चुका है एवं केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन  जारी है। प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में आम नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं स्वच्छता (भ्लहपमदम) उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए है।
जिला रसद अधिकारी धर्मचन्द अग्रवाल ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 9(9) एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य में नियुक्त उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्य सामग्री (गेंहू, चीनी, आटा एवं केरोसीन के अतिरिक्त) मसाले एवं स्वच्छता (भ्लहपमदम) उत्पादों यथा साबुन, डिटरजेन्ट पाउडर, फ्लोर एवं टॉयलेट क्लीनरस की बिक्री के लिए अधिकृत किया है।
इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोई कमीशन देय नही होगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा तथा 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी होगा।