खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित परिवारों को भी मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

आत्म निर्भर योजना के तहत मिलेगा गेहूं एवं चना दाल
सवाई माधोपुर।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित सभी जरूरतमंदों को राज्य सरकार की आत्मनिर्भर योजना में एक साथ 10 किलो गेंहू प्रति व्यक्ति तथा 2 किलो चना दाल प्रतिकार्ड निःशुल्क दी जायेगी।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि कोरोना संकट के समय सभी जरूरतमंदों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उपखण्ड अधिकारियों से सम्भावित लाभार्थियों की सूचना प्राप्त कर थोक विक्रेतावार उप आवंटन आदेश जारी करवायें तथा 7 जून तक यह खाद्य सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टर ने इस योजना में प्रभावी संचालन के लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उचित मूल्य दुकानदार के सहयोग हेतु बीएलओ, एक अन्य कार्मिक व ई-मित्र संचालक को लगाया जाये। कोई भी पात्र प्रवासी परिवार इस खाद्यान्न से वंचित नही रहना चाहिए। प्रत्येक वार्ड/ग्राम पंचायत की कोर कमेटी या नियुक्त कार्मिक राशन वितरण हेतु एक दिन निश्चित कर सभी पात्रों को मोबाईल पर इसकी सूचना देंगे।
कुछ प्रवासियों का पंजीकरण ई-मित्र/मोबाईल एप पर हो चुका है। इस श्रेणी के व्यक्ति के उपस्थित होने पर सीधे ही पॉस मशीन के माध्यम से पात्रतानुसार गेंहू उपलब्ध करवाया जायेगा। ऐसे प्रवासी जिन्होंने पूर्व में फॉर्म-4 में अपनी सूचना दर्ज करवायी हुई है, उन्हें भी पहले ई-मित्र/मोबाईल एप पर अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। उन्हें पंजीयन के पश्चात राशन वितरण किया जायेगा। कुछ प्रवासियों के फॉर्म-4 के डेटा में उनका जनाधार/आधार नम्बर दर्ज नही है। उचित मूल्य दुकान पर लगाये गये सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी उसी समय सीडिंग कर दी जायेगी। ऐसे प्रवासी जो न फॉर्म-4 में दर्ज हैं, न ही ई-मित्र/मोबाईल एप पर सर्वे करवाया है, सबसे पहले इनका पंजीयन ई-मित्र/मोबाईल एप पर प्रवासी के रूप में किया जायेगा। प्रवासी के रूप में पंजीयन के पश्चात पॉस मशीन से गेंहू वितरण किया जायेगा। राज्य में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासियों का आधार नम्बर के आधार पर पंजीयन किया जायेगा। प्रवासी के रूप में पंजीयन के पश्चात पॉस के माध्यम से गेंहू वितरण किया जायेगा।
जिस प्रवासी का फॉर्म-4 में नाम है तथा आधार/जनाधार सीडिंग नहीं है, उनकी निर्धारित दिनांक से पूर्व शत-प्रतिशत आधार/सीडिंग की जायेगी।
ऐसे प्रवासी जिनका पूर्व में आधार सीडिंग नही हुआ है, मौके पर ही सीडिंग, ई-मित्र या स्वयं के मोबाईल एप के जरिये करवायी जायेगी ताकि कोई भी पात्र लाभान्वित वंचित न रहे व शत-प्रतिशत वितरण हो सके।
जिला कलेक्टर ने बताया कि सर्वे में चयनित प्रवासी लाभार्थी अपना आधार/जनाधार कार्ड साथ लायें। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गंेहू आवंटन के समय पोस मशीन में लाभार्थी का आधार, जनाधार कार्ड नम्बर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर राशन वितरण किया जायेगा। यदि किसी प्रवासी का आधार/जनाधार में दर्ज मोबाईल नम्बर परिवर्तित हो गया है तो मौके पर ई-मित्र पर अपना नया मोबाईल नम्बर अपडेट करवाकर ओटीपी से ही राशन प्राप्त करेगा।