बिना FASTag गाड़ी चलाने पर भी देना भरना होगा जुर्माना, टोल पर देना चुकाने होंगे दोगुने दाम

कोरोना संकट के बीच घटते रोजगार और बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग के बाद अब रसोई गैस की दरों ने आमजन को झटका दिया है। फरवरी में अब तक दो बार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। वहीं सरकार ने अब हर वाहन पर FASTag लगाना अनिवार्य कर दिया है।
दो पहिया वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बिना FASTag के शहर में भी वाहन चलाने पर चालान काटा जा सकता है। FASTag वाली गाड़ी का इंश्योरेंस तक नहीं किया जा सकेगा। हाईवे पर बिना FASTag की गाड़ी से दोगुना टोल लिया जाएगा।

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रसोई गैस के दाम में हो रही बढ़ोतरी से लोगों के जेब पर भार पड़ेगा। सिर्फ फरवरी के महीने में ही गैस की कीमतें दो बार बढ़ाई गई हैं। पहले 4 फरवरी को गैस के दाम 719 रुपये तय किए गए थे। वहीं अब सरकार ने हर गाड़ी पर FASTag लगाना अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं बिना FASTag वाली गाड़ी का बीमा भी नहीं किया जाएगा। हाईवे पर ऐसे वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा। किसी भी तरह के वाहन रखने वालों के लिए फरवरी का महीना परेशानी का सबब बन गया है। बता दे्ं कि सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। बाद में सरकार ने इसे 15 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया है।

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