मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन आगामी 20 नवम्बर को

सवाई माधोपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के अर्हता बिन्दु 1 जनवरी, 2021 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन  आगामी 20 नवम्बर को होगा।
नाम जोडने, हटाने तथा संशोधन सम्बन्धी दावे तथा आपत्तियां 20 नवम्बर से 21 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकेगें। 28 नवम्बर तथा 5 दिसम्बर को नगरीय क्षेत्रों में वार्ड सभा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा का आयोजन कर सम्बन्धित भाग की मतदाता सूची का पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। 29 नवम्बर तथा 6 दिसम्बर को बीएलओ राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेबल अभिकर्ताओं के साथ मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची में नाम जोडने, हटाने तथा संशोधन सम्बन्धी दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेगें। निर्धारित अवधि में प्राप्त दावे तथा आपत्तियों का निस्तारण 11 जनवरी से पूर्व किया जाएगा। 15 जनवरी तक पूरक सूची की तैयारी एवं मुद्रण किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 1 जनवरी को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोडने के लिए  फार्म संख्या 6, मृत, स्थानान्तरित तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फार्म संख्या 7 तथा मतदाता सूची में अंकित किसी प्रविष्टि में संशोधन हेतु फार्म संख्या 8 में आवेदन किये जा सकेगें। यह आवेदन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) पर ऑनलाईन प्रस्तुत  किये जा सकते हैं।