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जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 129 नगर निकायों में अगस्त माह में होने वाली संभावित चुनाव के लिए उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावलियों वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जून 2020 को जारी किया गया था। उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामवालियों का प्रारूप प्रकाशन 27 जून को किया जाएगा। दावे एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित है। दावे एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 10 जुलाई तय की गई है जबकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई को होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मतदान केन्द्रों एवं वार्डो में सभाएं आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन-पाठन नहीं कराया जाएगा। ऎसे में पठन की दिनांक एवं विशेष अभियान की तिथियां नहीं रखी गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियां पेश करने की अवधि के दौरान पदाभिहीत अधिकारी अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे तथा उनके पास पर्याप्त मात्र में आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे, जो आवेदकों को निशुल्क उपलब्ध कराये जायेगे।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा मास्क एवं सैनेटाइजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावे एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिग की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना, हटवाना या संशोधित करवाना चाहता है वह पदाभिहित अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को सीधे ही प्रस्तुत कर सकता है।
श्री मेहरा ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए आयोग ने नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदक www.sec.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।