गंगापुर सिटी में कर्फ्यू: यह जानें, 4 मई से क्या खुलेगा क्या नहीं

गंगापुर सिटी। लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने के बाद से हर किसी को यह जानने की उत्सुकता है कि उनका शहर रेड, ऑरेंज व ग्रीन किस जोन में है तथा उसे किन-किन सुविधाओं की छूट मिल सकती है।
गंगापुर सिटी में 4 मई से क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, इसको लेकर लोग असमंजस की स्थिति में है। कई लोगों के बढ़ती कलम कार्यालय में इस बात को लेकर फोन कर रहे हैं कि कल से क्या होगा? आपको बता दें कि जब तक शहर में कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, तब तक कुछ भी नहीं खुलेगा।
इस बारे में जब उपजिला कलक्टर विजेन्द्र मीना से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि शहर में कर्फ्यू हटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रविवार शाम तक स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं। जिला कलक्टर की अनुमति के बाद ही कुछ हो पाएगा। इसके लिए बढ़ती कलम रविवार शाम को सोमवार (4 मई) से होने वाली स्थिति के लिए आपको अवगत करा देगा।
आपको बतों दें कि 19 अप्रैल को जब 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, उसी दिन रात 10 बजे से गंगापुर में कर्फ्यू लगा हुआ है।
दूसरी ओर एक बड़ा सवाल नाई की दुकान को लेकर भी उठा है। कारण यह कि डेढ़ महीने से ज्यादा वक्त से लोग घर में कैद हैं और नाई को भी मिस कर रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में स्पष्टिकरण दिया है। कहा है कि ऑरेंज जोन के साथ ही ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए गैर जरूरी सामान की बिक्री की मंजूरी दे दी गई है।
कहां-कहां और क्या-क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा
ऑरेंज जोन में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जिले के अंदर और दो जिलों के बीच भी बसें नहीं चल पाएंगी। इसी तरह कुछ शर्तों के साथ रेड जोन में शराब तथा तंबाकू की दुकानें खुलेंगी।
ऑरेंज जोन में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के अलावा अंतर और अंतर-जिला बसों के चलने पर रोक रहेगी। टैक्सियों, कैब की अनुमति होगी और उसमें चालक और केवल दो सवारी होगी।
ग्रीन जोन में देशभर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बस चलाने की अनुमति दी गई है। यह भी कहा गया है कि परिस्थितियों के मुताबिक राज्य सरकारें इसमें बदलाव कर सकती हैं।
रेड जोन में नाई की दुकानें और सैलून की अनुमति नहीं है। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। पूरे देश में रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं।