खुश खबर: पर्सनल व होम लोन, ईएमआई लेने वालों के लिए खुशखबरी, इतनी राशि के लोन पर ब्याज से मिली छूट

पर्सनल व होम लोन लेकर ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। दिवाली के मौके पर सरकार ने आम जनता को राहत दी है। यह सौगात लोन पर लगने वाले ब्‍याज पर दी गई बड़ी छूट को लेकर है। अब एक निश्चित राशि तक के लोन पर लगने वाले ब्‍याज पर ब्‍याज चुकाने से ग्राहकों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही समय पर ईएमआई EMI चुकाने वाले ग्राहकों को बकायदा कैशबैक Cashback का भी लाभ दिया जाएगा। यह कैशबैक 5 नवंबर तक मिलेगा। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने खुदरा लोन ग्राहकों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके दो करोड़ रुपये तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज अदा करने से राहत दे दी है। इसका फायदा उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने मोरेटोरियम का लाभ नहीं लिया और उस दौरान लोन की किस्त चुकाते रहे। इस योजना के तहत होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, एमएसएमई लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और पर्सनल लोन शामिल हैं। मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूली गई राशि बैंकों की ओर से उनके खाते में वापस की जाएगी। इसकी भरपाई सरकार अपनी तरफ से करेगी। केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान आंशिक या पूर्ण रूप से मोरेटोरियम का लाभ लेने वालों और मोरेटोरियम का लाभ नहीं लेने वाले दोनों तरह के लोगों को फायदा पहुंचाया है। मोरेटोरियम का फायदा उठाने वाले लोगों का ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज को सरकार ने माफ कर दिया है। इस तरह 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के बीच ईएमआई टालने की सुविधा लेने वालों को ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने शुक्रवार देर रात जारी एक दिशा-निर्देश में कहा कि जिन लोन ग्राहकों की आवंटित या बकाया लोन राशि दो करोड़ रुपये से कम है और जिनका लोन अकाउंट इस वर्ष 29 फरवरी को एनपीए घोषित नहीं कर दिया गया था, उन्हें यह लाभ मिलेगा। इसके तहत ग्राहकों को पहली मार्च से 31 अगस्त की अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने यह फैसला पहले ही ले लिया था। लेकिन 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द इसका क्रियान्वयन करे, क्योंकि आम लोगों की दिवाली उसी के हाथों में है। इससे सरकार पर करीब 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है।

Cashback on EMI किश्‍तें समय पर चुकाने पर कैशबैक का इनाम

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्जदारों का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज तो माफ किया ही साथ ही जिन कर्जदारों ने समय पर ईएमआई (EMI) चुकाई, उनके लिए कैशबैक की भी घोषणा की है। ऐसे कर्जदारों को सरकार पांच नवंबर तक कैशबैक देगी। यह कैशबैक चक्रवद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। कोरोना संकट के समय में भी समय पर ईएमआई भरने वालों को सरकार पांच नवंबर तक कैशबैक देगी। कैशबैक की राशि उतनी ही होगी, जितनी मोरेटोरियम लेने पर उन्हें ब्याज पर ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती। ब्याज पर ब्याज माफी और कैशबैक के लिए सरकारी खजाने से 6,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इन 8 तरह के लोन पर लागू होगी सुविधा

सरकार की इस पहल का लाभ आठ तरह के लोन पर लागू होगा। जिनमें होम लोन, एमएसएमई लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, प्रोफेशनल्स पर्सलन लोन और कंजप्शन लोन शामिल है। शर्त यह है कि लोन लेने वाला 29 फरवरी तक डिफाल्टर नहीं हो और लोन राशि दो करोड़ से कम हो। इस योजना का लाभ एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के लिए है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मोरेटोरियम की छह महीने की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाने पर जो राशि बनेगी, वही राशि कैशबैक के रूप में कर्जधारकों को दी जाएगी। जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा उठाया है, उन्हें भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान होगा।