सवाईमाधोपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया ने गुरूवार को गंगापुर एडीएम कार्यालय में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर पंचायत समिति बामनवास की 38, व सवाई माधोपुर की 3 पंचायतों में पंच-सरपंच चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
एडीएम, एएसपी और एसडीएम बामनवास ने चुनाव में बाधा डाल सकने वाले अराजक तत्वों की मतदान केन्द्रवार सूची तथा अब तक की प्रिवेंटिव कार्रवाई की सूचना दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दल 18 सितम्बर को रवाना होंगे। 19 सितंबर को संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय के मतदान केन्द्र पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पंच-सरपंच के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे। 20 सितंबर को इनकी संवीक्षा होगी तथा अपरान्ह 3 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापिस लिए जा सकेंगे। इसी दिन नाम वापसी का समय निकलने के बाद चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जायेंगे। अंतिम प्रशिक्षण के बाद 27 सितंबर को मतदान दल संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहुंच जायेंगे तथा 28 सितंबर को सुबह साढे 7 बजे से शाम साढे 5 बजे तक मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्र का निरन्तर दौरा करें तथा फ्लैग मार्च करवायें। उन्होंने बताया कि किसी भी असामाजिक तत्व के मतदान में बाधा डालने के कुत्सिक प्रयासों को सफल नहीं होने देना है। उन्होंने पुलिस थानों में अब तक जमा हुये आर्म्स की जानकारी ली तथा कहा कि निर्धारित अवधि तक जमा नहीं करवाने पर लाइसेंस निरस्त कर आर्म्स जब्त कर लिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस और आबकारी विभाग को छापेमारी कर अवैध शराब जब्त करने, शराब की अवैध भट्टियों को नष्ट करने, निर्धारित अवधि के बाद भी खुली मिली शराब की दुकानों पर सील लगाकर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस अपने मुखबरिया तंत्र को ज्यादा चौकस करे ताकि अभ्यर्थी या उसके समर्थक मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिये धन, साडी, अनाज आदि का वितरण न कर सकें। इसके लिये स्थानीय बैंक शाखा प्रबंधन से भी समन्वय किया जा सकता है। चौक पोस्ट और नाकों पर वाहनों की कडी तलाशी ली जाये जिससे नकदी का चुनाव में अवैध प्रयोग न हो सके।
उन्होंने मतदान केन्द्र पर सभी आवश्यक संकेतक लगवाने के निर्देश दिये जैसे मतदाता कहॉं से प्रवेश करेगा, किस रास्ते से निकासी करेगा, दिव्यांग मतदाता की कौनसी लाइन है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर साबुन, सैनेटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। सभी बीएलओ, ग्राम सेवक और पटवारियों को मतदाताओं को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिये जागरूक करने तथा मतदाता पहचान पत्र की अनपुस्थिति में अनुमत 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों के सम्बंध में जानकारी देने के निर्देश दिये।