लॉकडाउन में अनुमत उद्योगों के संचालन के संबंध में महाप्रबंधक जिला उ़द्योग केन्द्र द्वारा जारी किए निर्देश

सवाई माधोपुर। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन-3.0 को प्रभावीरूप से लागू किया गया है। राज्य सरकार ने मोडिफाईड लॉकडाउन के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुमत उद्योगो को पुनः संचालन के लिए निर्देश प्रदान किए गये हैं। जिसमें उद्योगो को संचालन के लिए उद्यमी केन्द्र सरकार व राजय सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं सेनेटाईजर व सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए संचालन करना है। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट व कर्फ्यूग्रस्त इलाके में किसी प्रकार के उद्योगों को संचालन की अनुमति नहीं होती है।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि सभी ग्रामीण व शहरी उद्यमियों को निर्देशित किया है कि सरकार द्वारा अनुमत निर्माण एवं सर्विस उद्योगों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुरूप संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमत किये गये है वे ही उद्योग संचालन हेतु खोले जायेंगे, जिनमें श्रमिकों के लिए निवास, भोजन, पेयजल, साबुन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं होगी। इस प्रकार के उद्योगो को खोलें जाने से पूर्व उनमें नियुक्त समस्त श्रमिको की रोटेशनवार व तिथिवार ड्यूटी लगाकर श्रमिको की सूची मय नाम पता व दूरभाष नम्बर सहित तैयार कर पुलिस विभाग/उपखण्ड अधिकारी को भिजवानी है। साथ ही समस्त श्रमिको में मेडिकल प्रोटोकोल अनुसार मास्क/सेनेटाईजर, सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना भी सुनिश्चित करें। यदि किसी श्रमिक में खांसी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण होने पर तत्काल उनका चिकित्सकीय गाईडलाईन के अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जाये। साथ ही श्रमिकों को गत माह का पारिश्रमिक का समय पर भुगतान करें। यदि श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं किया गया तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी इकाई की होगी।
उन्होने निर्देश दिए है कि संशोधित लॉकडाउन के दौरान द्वारा अनुमत उद्योगों का संचालन शीघ्र सुचारू रूप से किया जाये और इसकी सूचना जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर को भी प्रेषित करें।