निजी अस्पताल पूर्ण सुरक्षा के साथ संचालित करने के निर्देश, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

सवाई माधोपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह जिले में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों को छोडकर सभी निजी चिकित्सालय, क्लीनिक, नर्सिंग होम में (डेन्टल क्लीनिक को छोडकर) ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाऐं शुरू करने के निर्देश दिए है।
इसी क्रम मे जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने गाइडलाईन जारी की है। इसके अनुसार इन चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक, स्टॉफ, मरीज व उनके अटेन्डेंटो को कोविड-19 से बचाने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैल्थ, हाईजिन का पर्याप्त ध्यान रखा जायें। चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी मरीज व उनके परिजनो को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, फ्लू के लक्षण वाले मरीजो के लिए उसी अस्पताल में पृथक ओपीडी संचालित होगा तथा ऐसे मरीजों की सूचना निर्धारित फार्मेट में रोजाना सीएमएचओ को भेजी जायेगी।
कोविड-19 के संदिग्ध मरीज के इमरजेंसी ऑपरेशन, प्रसव के दौरान समस्त सुरक्षात्मक उपाय पीपीई किट के साथ किये जायेंगे। ऐसे मरीज के उपचार के बाद ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम के फर्श को डिस्इंफेक्शन व फुमिगेशन किया जायेगा। यह सफाई 5 प्रतिशत लाईसोल या एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन से की जाये।
आकस्मिक संक्रमण होने पर इसके प्रसार को रोकने के लिए तत्काल सीएमएचओ में सम्पर्क करने का भी गाइडलाईन में प्रावधान है। इन सभी चिकितसा संस्थानों में कार्यरत स्टॉफ की सूची भी सीएमएचओ को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गये है, ताकि आवश्यकता होने पर इनका कोविड-19 टेस्ट किया जा सकें। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में आमजन को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय चिकित्सा संस्थान तथा मोबाईल मेडिकल वेन पूर्व की भांति संचालित है। जिला कलेक्टर ने इस गाइडलाईन की अक्षरशः पालना करवाने व समन्वय के लिए सीएमएचओ को सक्रिय रह कर कार्य करने के निर्देश दिए है।