बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में पेपरलेस व्यवस्था लागू

जयपुर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में दिसम्बर, 2020 से पेपरलेस व्यवस्था लागू कर दी गई हैं। 
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों के राज्य बीमा ऋण, जीपीएफ स्थायी आहरण एवं अस्थायी आहरण पेपरलेस व्यवस्था के अन्तर्गत ऑन लाईन फावर्ड करेंगे। इसके लिए राज्य कर्मचारी बीमा पॉलिसी, पासबुक आदि डाक्यूमेंट ऑन लाईन पर अपलोड कर ई-साईन आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। 
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार में वर्ष 2021-22 में सेवानिवृत्ति हो रहे कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसी एक अपै्रल, 2021 को परिपक्व होगी । उन्हें एसे कार्मिको के दावे ऑनलाईन विभाग को भेजने होंगे तथा हार्ड कॉपी संबंधित जिला कार्यालय को देनी होगी। उन्होंने बताया कि बीमा धारक जिनकी मार्च, 2020 में प्रथम बीमा कटौती हुई हैं एवं बीमा पॉलिसी जारी नहीं हुई हैं, वे सभी ऑनलाईन प्रस्तुत घोषणा-प्रत्र की हार्ड कॉपी सम्बंधित कार्यालयों मेंं जमा कराये जिन राज्य कर्मचारियों ने मार्च, 2020 में स्वेच्छा से बीमा कटौती बढ़ाई हैं, उनको ऑनलाईन प्रस्तुत घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जयपुर स्थित सम्बंधित जिला कार्यालयों को आवश्यक रूप से प्रेषित करनी होगी।
उन्होंने बताया कि ऎसे अंशदाता जिनके जीपीएफ बैलेन्स एसआईपीएफ पोर्टल पर शून्य अथवा अपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है। वह भी खाते पूर्ण कराने के लिए अपनी पासबुक, पदस्थापन विवरण के साथ सम्बंधित जिला कार्यालय में सम्पर्क करें ताकि उनकी जीपीएफ लेजर पूर्ण कर ऑनलाईन किया जा सके।

अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि एक अप्रैल 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिक जिनकी अक्टूबर, 2011 तक एनपीएफए योजना  की कटौती जयपुर में हुई हैं, वे सभी एनएसडीएल की साईट पर जाकर अपने एस.ओ.टी. की जांच कर ले यदि उसमें लीगेसी राशि (अक्टूबर, 2011 तक की राशि) पूर्ण अपलोड नहीं है, तो वांछित अवधि का जीए-55 ए जयपुर स्थित सम्बंधित कार्यालय में उपलब्ध करावें ताकि उनकी बकाया लीगेसी राशि अपलोड की जा सके।
उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं कार्मिकों से बीमा एंव जीपीएफ तथा एनपीएस से सम्बंधित वांछित दस्तावेज 31 जनवरी, 2021 तक सम्बंधित जिला कार्यालयों में आवश्यक रूप से भिजवाने के लिए निर्देश दिये है।