Encroachment हटाने का विरोध, महिला डीसीपी की कॉलर पकड़ी, लाठीचार्ज

Encroachment: लखनऊ। अकबर नगर में गुरुवार को अतिक्रमण (Encroachment) हटाने पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि भाजपा के एक पदाधिकारी ने महिला डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक का कॉलर पकड़ लिया। स्थिति यहां तक आ गई कि लोगों के हंगामे के बीच पुलिस को लाठी फटकार कर लोगों को खदेडना पड़ा। इससे अयोध्या रोड पर लंबा जाम लग गया।

दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए का कहना है कि अकबर नगर- प्रथम और अकबर नगर-द्वितीय में कुल 1169 निर्माण को अवैध चिन्हित किया गया है। इसमें 111 कॉमर्शियल भी हैं। एलडीए ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए 45 दिन पहले नोटिस दिया था।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पुलिसकर्मियों के साथ सुबह 6 बजे Encroachment हटाने अकबर नगर पहुंची। लोगों ने बताया कि अवैध Encroachment हटाने के साथ ही अवैध निर्मित घरों को खाली कराना था। टीम ने बैरिकेडिंग शुरू कर दी। सुबह 10 बजे के बाद विकास प्राधिकरण के वाइस चांसलर इंद्रमणि त्रिपाठी ने लोगों से कहा कि अफवाह फैला रहे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। उनकी बातों पर ध्यान न दीजिए। सब लोग घरों से सामान बाहर निकाल लें। बाहरी लोग मौके से चले जाएं। जिन दुकानों पर कार्रवाई होनी है, उन दुकानों का बिजली कनेक्शन काटकर मीटर भी हटा दिया है। इसके बावजूद लोग कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे।

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हालांकि बाद में फैजाबाद रोड व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और एलडीए अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी गई। एलडीए की ओर से दुकान का सामान खाली करने के लिए शाम 5 बजे तक का समय व्यापारियों को दिया गया। दूसरी ओर दुकान तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही एक दुकान मालिक की तबीयत बिगड़ गई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यूपी में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर अभियान चल रहा है लेकिन यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर अभी तक अभियान नहीं चला है। इससे पहले भिकमपुर इलाके में एलडीए कई घरों को गिरा चुका है।

Encroachment

एलडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ अब तक 113 लोग हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अपील कर चुके हैं। इन सभी मामलों की आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एलडीए की कार्रवाई पर 4 सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अकबर नगर के निवासियों को जब तक दूसरी जगह बसा नहीं दिया जाता, तक तक किसी को न हटाया जाए। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।