क्वारेंटाईन किए गए लोगों को रोजाना सैल्फी खिंचकर rajcovid19info एप पर अपलोड़ करना होगा

badhtikalam.com सवाई माधोपुर। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिहाज से क्वारेंटाईन किए गए लोगों को रोजाना सुबह 8 से रात 9 बजे तक हर दो घंटे बाद सैल्फी खिंचकर राजकोविड़ इनफोएप पर अपलोड़ करना होगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाही के प्रावधान किए गए है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए उठाएं गए कदमों के तहत यदि चिकित्सकीय जांच में कोई नागरिक कोविड़ 19 से संक्रमित, के लक्षण दिखते है तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार 14 दिन तक क्वारेंटाईन के रूप में निर्धारित स्थान पर रहेगा तथा इस संबंध में जारी सभी दिशा निर्देशों की पालना करेगा। निर्दिष्ट क्वारेंटाईन व्यक्ति खुद के मोबाईल पर सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग द्वारा विकसित किए गए मोबाईल एप राजकोविड़ इनफोएप डाउनलोड करेगा। उसे रोजाना सवेरे 8 से रात 9 बजे तक हर दो घंटे बाद सैल्फी इस मोबाईल एप पर अपलोड कर rajcovid19info@rajasthan.gov.in पर भेजनी होगी।
उन्होंने बताया कि किसी मरीज के पास एप या ई-मेल की सुविधा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की लोकेशन टेलीकोम कम्पनी की सहायता से ट्रेस की जाएगी। इसके लिए संबंधित क्वारेंटाईन व्यक्ति को पुलिस या चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि को मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि क्वारेंटाईन किए गए व्यक्ति की मॉनिटरिंग संबंधित क्षेत्र के पुलिस या चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। यदि संबंधित क्वारेंटाईन व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान को छोड़ता है तो उसके परिजन निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत पुलिस या चिकित्सा विभाग को सूचित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि क्वारेंटाईन किए गए व्यक्ति की और से दिशा निर्देशों, हिदायतों, आदेशों की अवहेलना की जाती है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता धारा के 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अध्याय 10 के सेक्सन 51-60 में वर्णित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएंगी।