राशन डीलर उत्पाद विक्रय के लिए अधिकृत

सवाई माधोपुर। लॉकडाउन अवधि में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को निर्धारित खाद्य सामग्री के अतिरिक्त मसाले व स्वच्छता उत्पाद जैसे साबुन, डिटर्जेंट पावडर, फ्लोर व टायलेट क्लीनर्स की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 9(9) एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्य सामग्री गेहूं, चीनी, आटा, केरोसिन के अतिरिक्त मसाले एवं स्वच्छता उत्पाद यथा साबुन, डिटर्जेंट पावडर, फ्लोर एवं टायलेट क्लीनर की बिक्री के लिए अधिकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।