पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं जोड़ने पर होगी कार्रवाई

पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए 30 दिवस का समय निर्धारित
जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ने के लिए 30 दिवस का समय निर्धारित है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं जोड़ने में यदि कोई अधिकारी एवं कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
मीना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गत एक वर्ष में प्रदेश में 103 उचित मूल्य की दुकानों में से 23 उचित मूल्य की दुकानों को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि शेष रही 80 उचित मूल्य की दुकानों को शीघ्र ही नेटवर्क की उपलब्धता होने पर बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा।
खाद्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पात्र व्यक्ति उपखंड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के पास अपील कर सकता है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए 32 श्रेणियां निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि बानसूर ग्रामीण में 4199 अपीले प्राप्त है जिनमें से 1187 अपीले स्वीकृत कर 1452 अपीले निरस्त कर दी गई है। इसी तरह बानसूर शहर में 33 अपीले प्राप्त हुई जो कमी की पूर्ति हेतु लौटा दी गई। उन्होंने बताया कि थानागाजी ग्रामीण क्षेत्र में 2739 अपीले प्राप्त हुई जिनमें से 712 अपीले स्वीकृत कर 385 अपीले निरस्त कर दी गई। थानागाजी शहरी क्षेत्र में 14 अपीले प्राप्त हुई जिनका निस्तारण किया जाना लंबित है।
इससे पहले विधायक श्रीमती शकुंतला रावत के मूल प्रश्न के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर बायोमैट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है। उन्होंने ग्राम पंचायत छीड एवं नांगलहेड़ी के अतिरिक्त अन्य सभी उचित मूल्य दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम से राशन दिए जाने की सूची सदन के पटल पर रखी।