सरपंच पद के प्रत्याशी 17 फरवरी तक प्रस्तुत करें हिसाब

नहीं तो हागी नियमानुसार कार्रवाई
गंगापुर सिटी।
पंचायत चुनाव -2020 के तहत सरपंच पद के प्रत्याशियों द्वारा आज दिनांक तक चुनाव व्यय का हिसाब नहीं दिया गया है। जबकि नियमानुसार मतदान दिवस से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था।
उपजिला कलक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी विजेन्द्र कुमार मीना ने बताया कि 17 फरवरी तक सभी सरपंच प्रत्याशी चुनाव व्यय का हिसाब निर्धारित प्रपत्र में उपजिला कलक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी कार्यालय या उपकोषाधिकारी कार्यालय, गंगापुर सिटी में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।