पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायतों की राजस्व ग्राम सीमाओं में धारा 144 लागू

सवाई माधोपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार पंचायत आम चुनाव 2020 (प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत) पंस सवाई माधोपुर 34 ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच, उपसरपंच हेतु चुनाव सम्पन्न होने जा रहे है। चुनाव शांतिपूर्वक स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही पंस सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं सभी वर्गाे के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट एव जिला कलक्टर डॉ.एस.पी.सिंह ने जिले की परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा  निर्वाचन आयोग के निर्देशों जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायतों की राजस्व सीमाओं के भीतर (नगर परिषद क्षेत्र सवाई माधोपुर की नगरीय सीमाओं को छोडकर) निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।