SFS स्कूल प्रधानाचार्य को नोटिस जारी, 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक विद्यालय भवन प्रशासन को सुपुर्द करने के आदेश, अन्यथा कार्यवाही सुनिश्चित

गंगापुर सिटी। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी संक्रमण से बचाव के लिए सेन्ट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल को जिला कलक्टर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मय मानव संसाधन के 20 अप्रैल को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन आपके द्वारा आनाकानी की गई। प्रशासन का सहयोग नहीं कर व्यवधान पैदा किया जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई योग्य है। तत्काल प्रभाव से 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक विद्यालय भवन मय मानव संसाधन के प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए।
उपजिला कलक्टर विजेन्द्र मीना ने सेन्ट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजकर सूचित किया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलक्टर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) के तहत विद्यालय मय मानव संसाधन अधिग्रहित किया गया था।
22 अप्रैल को जिला कलक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा भवन का अवलोकन करने पर आपके द्वारा विद्यालय भवन को प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिए आनाकानी की गई। इसके बाद 23 अप्रैल को तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा विद्यालय भवन में क्वारेंटाइन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए जाने पर आपके द्वारा भवन को प्रशासन को उपलब्ध कराने में आनाकानी की गई। आपके द्वारा वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन को भवन उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया जाकर व्यवधान पैदा किया जा रहा है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाने योग्य है।
उपजिला कलक्टर ने प्रधानाचार्य से तत्काल प्रभाव से विद्यालय भवन मय मानव संसाधन के 24 अप्रैल सुबह 10 बजे तक प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए अन्यथा प्रधानाचार्य के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।