पीक सार्वजनिक स्थान/संस्थाओं में थूकने पर प्रतिबंध

अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

सवाई माधोपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग की एडवायजरी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में कोविड-19 वैश्विक महामारी (पेनडेमिक) ने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वच्छता व साफ-सफाई की महत्ता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि सामान्य तौर पर यह देखने में आया कि आमजन द्वारा थूंक/पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां-वहां थूंक दिया जाता है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। इस संक्रमण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी (अनहेल्दी) आदतो पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जायें।
ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थूंक/पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों/संस्थाओं में थूंकने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी है। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।