जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई अवकाश नहीं दे पायेगा

सवाई माधोपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव- 2020 में चुनाव से शेष रही पंचायती राज संस्थाओं के पंच तथा सरपंच पदो के निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसे देखते हुये निर्देश दिये हैं कि कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने तक उनकी अनुमति के बिना मुख्यालय न छोडे। कोई भी कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या कर्मचारी का जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना न तो अवकाश स्वीकृत कर सकेगा, न ही उसे मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान करेगा।