अब प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक Weekend Curfew

कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार ने लिया सख्त निर्णय, आमजन की जान बचाने के लिये लाॅकडाउन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये जारी की संषोधित गाइडलाइन, ध्यान रहे…24 व 25 को नहीं खुलेंगी दुकानें
सवाईमाधोपुर।
राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाडे की गाइडलाइन में आंषिक संषोधन किया है, इससे जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी कुछ अतिरिक्त छूट संबंधी आदेष निष्प्रभावी हो गये हैं। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किषन ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस संषोधित गाइडलाइन की प्रभावी पालना के निर्देष दिये हैं।
कलेक्टर ने बताया कि जन अनुषासन पखवाडे की पूरी अवधि में प्रत्येक शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेन्ड कफ्यू रहेगा जिसमे अनुमत गतिविधिया जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने -जाने, बैंकिंग सेवाएं , टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां ,निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा ।
कुछ दुकानों को छोडकर शनिवार और रविवार को बाजार पूर्ण बंद रहेंगे। डेयरी और दूध की दुकान रोजाना सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान, खाद बीज आदि की दुकान व परिसर सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ओपन रख सकते हैं। सोमवार से षुक्रवार तक सुबह  6 बजे से 11 बजे तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की , पशुचारा से संबंधित खुदरा व थोक दुकान खुल सकेंगी।
मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाऐं, सब्जियों की दुकाने एवं फल-सब्जी के ठेले/साईकल/रिक्षा/आॅटो-रिक्षा/मोेबाईल वैन द्वारा विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जा सकेगा।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई , मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी।  निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या टेलीफोन से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिये गये कपडे, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
कलेक्टर ने बताया कि अब वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी षाम 4 बजे तक खुलेंगे। यदि किसी गैर अनुमत विभाग का कार्यालय अध्यक्ष चाहता है कि कार्यालय खुले तो कलेक्टर की अनुमति आवष्यक होगी।
कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखा जायेगा। किसी भी विभाग चाहे उसके कार्यालय खुलने के लिये अनुमत है या नहीं , के कार्मिक मुख्यालय नहीं छोडेंगे। किसी कार्मिक के कोरोना पाॅजिटिव मिलने या सम्भावित संक्रमण की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष कार्यालय को  72 घटे के लिये बंद करवायेगा।

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कलेक्टर ने बताया कि ई-मित्र और आधार नामांकन केन्द्रों को खोलने की अनुमति है। बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस कम्पनी की षाखा उपभोक्ता के लिये सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।
कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चैपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल या साइकिल या साईकिल रिक्शा या  ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत होगे।  
निजी यात्री वाहन बसों को छोड़कर केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक की अनुमत होगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। यात्रा संबंधी आदेष 26 अप्रेल को सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा।
सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से खुदरा एवं थोक आउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी। परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी।
कलेक्टर ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें-कलेक्टर
सवाईमाधोपुर।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किषन ने एक बार फिर आमजन से अपील की है कि बहुत आवष्यक होने पर ही घर से निकलें। अगर आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आजीविका के लिये घर से निकलना ही पडेगा, तो ही घर से निकलें। आमजन का जीवन बचाने के लिये हैल्थ वर्कर, पुलिस व अन्य फ्रंटलाइन वर्कर अपना घर-बाहर छोड कर अस्पताल और सडकों पर हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुये घर पर ही रहें ताकि कोरोना संक्रमण से लडने की उनकी लडाई कमजोर न पडे।
कलेक्टर ने बताया कि हमारे जिले में भी गत 3-4 दिन में काफी पाॅजिटिव केस आये हैं। अभी जिले में 2209 एक्टिव केस हैं। हमारे पास बेड, आॅक्सीजन, वेंटीलेटर और जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन अब भी आमजन ने सावधानी नहीं बरती, घरों में न रहे, 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया तो दुर्भाग्य से वह स्थिति आ सकती है जो देष के कई षहरों में आ चुकी है। कलेक्टर ने बताया कि आजीविका कमाने के लिये पूरा जीवन पडा है, अभी संकट का समय है, अनुषासन का पालन कर इस संकट की घडी को बीत जाने दें। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रषासन किसी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट नहीं आने देगी, बेवजह खाने-पीने की चीजों का स्टाॅक न करें, कोई कालाबाजारी करे या उचित मूल्य से अधिक में सामान बेचें तो प्रषासन को सूचित करें।
उन्होंने बताया कि स्वयं और दूसरों का मनोबल बढाते रहें तथा कोरोना के लक्षण मिलते ही जाॅंच करवायें, पाॅजिटिव हैं तो चिकित्सक की सलाह माने तथा खुद के मन से ही कोई उपचार षुरू न करें। उन्होंने कहा कि 45 साल से अधिक के व्यक्ति जल्द से जल्द वैक्सीन लगवायें तथा 18 साल से अधिक आयु वाले आॅन लाइन पंजीयन में अपना रजिस्ट्रेषन करवा लें। जिन पात्र परिवारों ने अभी तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण नहीं करवाया है, 30 अप्रेल तक पंजीकरण करवा लें अन्यथा उन्हें योजना का लाभ लेने के लिये अगले तीन माह तक इंतजार करना पडेगा।
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तहसीलदार ने जिला मुख्यालय पर 57 चालान काटे
सवाईमाधोपुर।
जन अनुषासन पखवाडे में लागू प्रोटोकाॅल की अवहेलना करने पर सवाईमाधोपुर तहसीलदार ने जिला मुख्यालय पर 57 चालान काट कर जुर्माना वसूल किया है।
तहसीलदार ने षुक्रवार को जिला मुख्यालय के कई बाजारों का निरीक्षण कर बिना मास्क घूम रहे तथा सोषल डिस्टंेसिंग की अवहेलना कर रहे 57 लोगों के चालान बनाये।
ख्ंाडार कस्बे के वार्ड 13 के कुछ हिस्से को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित किया
सवाईमाधोपुर।
खंडार कस्बे के वार्ड नम्बर 13 में कुछ कोरोना पाॅजिटिव आने पर एसडीएम तथा कोरोना इंसीडेंट कमांडर मनोज वर्मा ने इस वार्ड के कुछ हिस्से को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित कर बीट कांस्टेबल, पैरा मेडिकल स्टाफ को प्रोटोकाॅल के हिसाब से पाॅजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य का लगातार फीडबैक लेने, उनके सम्पर्क में आये लोगों के कोराना सैम्पल लेने तथा चिकित्सकीय कारणों को छोडकर उनकी घर से आवाजाही निषिद्ध करवाने के निर्देष दिये हैं।
जन संपर्क विभाग द्वारा प्रकाषित‘‘ मास्क और दूरी, बचाव के लिए जरूरी’’स्टीकर के माध्यम से किया जागरूक
स्काउट गाइड ने लगाए कोरोना जागरूकता स्टीकर
सवाईमाधोपुर।
कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार व स्वयंसेवी संगठनों ने कमर कस ली है, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं
हिन्दुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान के जिला सचिव रूपनारायण गुर्जर ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाषित‘‘ मास्क और दूरी, बचाव के लिए जरूरी’’ कोरोना जागरूकता स्टीकर  षुक्रवार को जिला मुख्यालय के विभिन्न बाजारों, निजी और सरकारी भवनों, वाहनों, रेलवे स्टेषन, बस स्टेषन आदि पर चस्पा किये गये।
स्काउट के भरत लाल प्रजापत के नेतृत्व में हम्मीर ओपन रोवर क्रू के रोवर्स व पद्मिनी ओपन रेंजर टीम, सवाई माधोपुर की रेंजर्स ने भी शहर के चैराहों, बस स्टैंड, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चैकी, दुकानों, मकानों पर कोरोना जन जागरूकता स्टीकर चिपकाए। साथ ही बिना मास्क मिले लोगों को मास्क लगवाए गए व आपसी दूरी बनाए रखने व कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चैन को ब्रेक लगाया जा सके। सहायक निदेषक सूचना एवं जन संपर्क ब्रजेष सामरिया, सुरेष गुप्ता, मोहम्मद सादिक, बुद्धि प्रकाष सहित जन संपर्क विभाग की टीम ने भी कलेक्ट्रेट सहित अन्य कार्यालयों में स्टीकर चस्पा कर कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी का संदेष देकर जागरूक किया।
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