गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी में तीन इलाकों को छोड़कर सम्पूर्ण गंगापुर शहर से curfew हटा लिया गया है। नगर परिषद क्षेत्र के अमनपुरा, वसुंधरा कॉलोनी व इस्लामपुरा बैरवा बस्ती में जीरो मोबिलिटी (curfew) यथावत रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने शुक्रवार रात जारी किए गए आदेश में बताया कि 19 अप्रैल रात 10 बजे से गंगापुर सिटी क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी (curfew) लगाया गया था। इसके बाद गंगापुर सिटी की बैठक कार्यवाही कर शुक्रवार को प्रस्ताव भिजवाया गया था कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति 8 में से सभी रिकवर हो चुके हैं। अब वर्तमान में उपखण्ड गंगापुर सिटी क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है। सभी 8 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र से curfew वापस कर केवल कोरोना प्रभावित कॉलोनियों तक ही सीमित क्षेत्र के लिए ही लगाया जाना उचित बताया है।
यदि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो नगर परिषद क्षेत्र में स्वत: ही यह आदेश निरस्त माना जाएगा।
आंशिक रूप से छूट रहेगी-
- कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें, इसको दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी को आसान बनाएंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे।
- सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- मास्क पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी।
- सैनेटाइजर, साबुन या हैण्डवाश की इस्तेमाल की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी।
- वर्तमान में लागू धारा 144 की पालना की जाएगी।
- सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतया बंद रहेगा।
- पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का सेवन पूर्णतया बंद रहेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सजा से दण्डनीय होगा।
- दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको सामग्री विक्रय नहीं की जाएग और न ही दुकान में प्रवेश दिया जाएगा।
- दुकानदार को मास्क लगाना होगा। इसकी पालना नहीं करने पर दुकान बंद कर दी जाएगी। साथ ही दुकानदार के प्रति कार्रवाई की जाएगी।
- सभी दुकानदार हो सके तो होम डिलीवरी को प्रोत्साहन करेंगे।
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
- सरकार की ओर समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना के साथ-साथ सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करनी होगी।