सवाई माधोपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के मध्यनजर सावधानियां रखते हुए शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्य सुरक्षा योजना मे पीओएस मशीन से वितरण की वर्तमान व्यवस्था बायोमैट्रिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी धर्मचंद ने बताया कि सर्वप्रथम डीलर द्वारा लाभार्थी का राशनकार्ड नम्बर पीओएस मशीन पर प्रविष्ट किया जायेगा। इसके बाद लाभार्थी के भामाशाह/जनआधार/आधार डेटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जायेगा। लाभार्थी द्वारा डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के पश्चात पीओएस मशीन मे ओटीपी नम्बर दर्ज कर सत्यापन उपरान्त राशन डीलर द्वारा राशन का वितरण लाभार्थी को पीओएस मशीन से किया जाएगा। यदि लाभार्थी डीलर को तय समय सीमा मे ओटीपी उपलब्ध नही करवा पाता है तो डीलर द्वारा पीओएस मशीन पर उपलब्ध ओटीपी प्राप्त नहीं, मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं, लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं में से किसी एक कारण को चुनते हुऐ राशन का वितरण पीओएस मशीन से किया जायेगा तथा ऐसे सभी ट्रान्जेक्शन की प्रविष्टि कारण सहित एक रजिस्टर में की जायेगी। उन्होंने बताया कि परिवर्तित व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी।