इसकी सूचना क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान को दें
सवाई माधोपुर। सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने जिले के समस्त खुदरा औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवाईयों लेने मेडिकल स्टोर पर आता है तो उसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के परिशिष्ट जी, एच, एच वन और एक्स में अंकित दवाईया नहीं दी जाये तथा ऐसे व्यक्ति का नाम, पता व मोबाईल नम्बर एक अलग रजिस्टर में प्रतिदिन संधारित करें व इसकी सूचना अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान (जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) को अविलम्ब भिजवाते हुए औषधि नियंत्रण अधिकारी सवाई माधोपुर को दे।
उन्होंने बताया कि निर्देशों की पालना नही करने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।