ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के 6 अधिकारी-कर्मचारियों को किए नोटिस जारी

-आदेश की अवहेलना पर होगी आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं आईपीसी में कार्यवाही
जयपुर। जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के छह अधिकारियों को नोटिस जारी कर गुरूवार को प्रातः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना पर इनके खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 57 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
आदेशानुसार बाल विकास अधिकारी गोविन्दगढ प्रथम श्रीमती लवलीन शर्मा, जितेन्द्र गुर्जर, वरिष्ठ सहायक परियोजना जयपुर द्वितीय, राजेन्द्र नरूका, कनिष्ठ सहायक परियोजना जयपुर प्रथम एवं महिला पर्यवेक्षक जयपुर द्वितीय श्रीमती संगीता भाटी, श्रीमती सुबोध एवं सुश्री ममता बैरवा को जयपुर शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को निकाले गए कार्यालय आदेश द्वारा मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में उपस्थति देने को कहा गया था। इन्हें जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करने के आदेश प्रदान किए गए थे। लेकिन सभी अधिकारी-कर्मचारी आदेशित कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर इन्हें नोटिस जारी कर 9 अप्रेल को प्रातः 9ः30 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिए गए हैं। ऎसा नहीं करने पर  इनके खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 57 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।