
जयपुर: राज्य सरकार कोरोना काल के दृष्टिगत परिवहन विभाग(Transport Department) द्वारा व्यावसायिक वाहन स्वामियों को एमनेस्टी योजना के माध्यम से एक बड़ी राहत देने जा रही है।
इस संबंध में परिवहन विभाग (Transport Department) मंत्री श्री प्रताप सिहं खाचरियावास ने बताया कि प्रदेश में 8 जुलाई, 2020 को नवीन मोटरवाहन संशोधन नियम लागू किया गया था जिसके कारण 8 जुलाई, 2020 से पूर्व के संशोधन नियम के तहत परिवहन विभाग द्वारा किये गये चालानों पर भ्रांती थी कि 8 जुलाई से पूर्व किये गये चालानों पर किन दरों से राशि वसूल की जाये। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकार के चालानों पर संशोधन लागू होने की पूर्व की कम दरों पर चालान की राशि वसूल करने सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अनुमति हेतु भिजवाया गया है।
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उन्होंने बताया कि खान विभाग द्वारा ई-रवन्ना के आधार पर ओवरलोडेड वाहनों पर किये गये चालानों पर वाहन मालिकों को राहत देने के क्रम में कम प्रशमन राशि जमा कराने के लिये प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को स्वीकृति हेतु भिजवायी गयी।
श्री खाचरियावास ने बताया की इसके अतिरिक्त जो वाहन खुर्द-बुर्द होकर नष्ट हो गये हैं, इस संबंध में वाहन स्वामी द्वारा वास्तविक तिथि का साक्ष्य विभाग को प्रस्तुत करने की स्थिति में कर की गणना सबूत पेश करने की तिथि से की जायेगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 31 मार्च 2021 तक खुर्द-बुर्द होकर नष्ट होने वाले वाहनों के करों के ऊपर लगाये जाने वाले शास्ति एवं ब्याज पर छूट दिये जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एमनेस्टी योजना के माध्यम से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने जा रही है।
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