15 जनवरी तक जोड़े जा सकेंगे पात्र मतदाताओं के नाम

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन आज

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता 1 जनवरी 2020 के संदर्भ में प्रदेश के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (ड्राफ्ट पब्लिकेशन) आज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, सभी 52002 मतदान केंद्रों पर एवं विभाग की वेबसाइट http://www.ceorajasthan.nic.in पर किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है, वे सभी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे। पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी अपना नाम विभागीय वेबसाइट पर जांचकर जरूरी संशोधन भी करवा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में राज्य में कुल 4,84,18,612 मतदाता हैं, जिनमें 2,52,35,917 पुरुष मतदाता एवं 2,31,82,695 महिला मतदाता हैं| कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशनके साथ ही दावे एवंआपत्तियां 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक निर्वाचन कार्यालयों, संबंधित बीएलओ एवं www.nvsp.in पोर्टल पर ओनलाइन प्रस्तुत की जा सकेंगी। 22 दिसम्बर एवं 29 दिसम्बर को विशेष अभियान के तहत बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। दावे और आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 27 जनवरी तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 7 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को किया जाएगा। कुमार ने राज्य के युवाओं से अपील की है कि जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना ना भूलें।  इसके साथ ही सेवा नियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन भी आयोग के सर्विस वोटर पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुंकि पंचायतों की मतदाता सूचियों का नविनीकरण भी इसी दौरान किया जा रहा है इसलिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में, ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18-19 आयुवर्ग के युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण करने हेतु शिक्षण संस्थानों यथा स्कूल, कॉलेज, ELCs में विशेष शिविरों का आयोजन एवं ब्रांड/ कैंपस एम्बेसडर की नियुक्ति की जाएगी| उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के 80 आयुवर्ग से अधिक के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं का बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन भी किया जायेगा।