2 MAY 2021: सवाईमाधोपुर जिले की महत्वपूर्ण खबरें

पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने निकाला पैदल मार्च
सवाई माधोपुर।
 कोरोना गाइड लाइन की अनिवार्यतः पालना की जाए। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करें। अनुमत गतिविधियों के लिए भी अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क लगाने, दो गज की दूरी का पालन करने के लिए समझाईश के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने जिला मुख्यालय के बजरिया एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजारों मे पैदल मार्च किया।  
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जन अनुशासन पखवाडे के बाद सोमवार से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा घोषित किया गया है। संक्रमण की चेन को तोडने के लिए इसमें कडी पाबंदिया लगाई गई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोडने के लिए लोगों का सहयोग आवश्यक है। लोग घर पर रहे, सुरक्षित रहे। अतिआवश्यक हो तभी अनुमत गतिविधि के लिए घर से बाहर निकले। ये पाबंदियां लोगों की जान बचाने के लिए है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा संक्रमण की चेन तोडने के लिए आमजन का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए। गाइडलाइन की पालना एवं प्रोटोकॉल तोडने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानोदिया, सीइटो जिला परिषद रामस्वरूप चौहान, उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक, मानटाउन थानाधिकारी, यातायात निरीक्षक सहित पुलिस के जवानों ने बजरिया, रेलवे स्टेशन, बरवाडा स्टैंड, टोंक रोड होते हुए पैदल मार्च निकाला। इसी प्रकार कोतवाली थाना क्षेत्र के आलनपुर, मंडी रोड, शहर के मुख्य बाजार में भी पैदल मार्च निकाला गया।

पैदल मार्च निकालते पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी।

कलेक्टर ने गंगापुर अस्पताल के कोविड वार्ड में पहुंचकर भर्ती मरीजों से पूछी कुशलक्षेम
सामान्य चिकित्सालय गंगापुर, रिया अस्पताल एवं ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण
सवाई माधोपुर।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन रविवार को गंगापुर सिटी क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां सामान्य चिकित्सालय के कोविड वार्ड में पहुंचकर कलेक्टर ने भर्ती मरीजों से कुशलक्षेम पूछी तथा चिकित्सा व्यवस्थाओं के संबंध में मरीजों से फीडबेक लिया। कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल रिया हॉस्पीटल, ऑक्सीजन जरनेशन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा तथा मरीजांे को समुचित उपचार मिले, इसके लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारियों एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्टर दोपहर को गंगापुर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। यहां पीपीई किट पहनकर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए कोविड वार्ड में भर्ती 61 मरीजों के पास पहुंचे। उन्होंने मरीजों से उपचार की स्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबेक लिया तथा भर्ती मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कोविड वार्ड में 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। उन्होंने उनके उपचार के संबंध में भी पीएमओ से जानकारी ली।
कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण कर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था, उपचार के लिए आवश्यक दवाईयों एवं संसाधनांे की उपलब्धता एवं उपयोग के संबंध में जानकारी ली। मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर कलेक्टर ने कोविड-19 के खिलाफ लडी जा रही लडाई में चिकित्सकों के कार्य की प्रशंसा की।
इसके बाद कलेक्टर ने अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया। प्लांट के निर्बाध एवं सतत चालू रखने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ऑक्सीजन का पूरा उपयोग करने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर भंडार का भी निरीक्षण किया। ऑक्सीजन सिलेंडरों की ऑडिट करने, खाली सिलेंडरों को प्रतिदिन रिफिल करवाने के लिए भिजवाने तथा आवश्यकता के अनुसार निजी चिकित्सालयों को भी उपलब्ध करवाने के निर्देश एडीएम को दिए। उन्होंने अलवर स्थित ऑक्सीजन रिफिल प्लांट के अधिकारियों से भी फोन पर वार्ता कर सप्लाई निरंतर रखने का आग्रह किया।

रिया अस्पताल का किया निरीक्षणः कलेक्टर ने कोविड डेडिकेटेड निजी चिकित्सालय रिया अस्पताल का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मरीजांें से भी संवाद किया। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मरीजों की भर्ती करने तथा मरीजों के अटेंडेंट को वार्ड में प्रवेश नहीं करने देने के संबंध में निर्देश दिए। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के संबंध में अस्पताल के प्रभारी एवं एडीएम को निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों से संवाद कर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबेक लिया।
व्यापार मंडल चिकित्सालय का किया निरीक्षणः कलेक्टर ने गंगापुर में कोविड मरीजों के उपचार के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के संबंध में व्यापार मंडल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। व्यापार मंडल चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को जांचा तथा इसे अधिग्रहण कर कोविड केयर सेंटर के रूप में मरीजों के उपचार के लिए संचालित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश एडीएम एवं एसडीएम को दिए।
बाजार का निरीक्षण कर जांची गाइडलाइन की पालनाः कलेक्टर ने गंगापुर के मुख्य बाजार का निरीक्षण कर जन अनुशासन पखवाडे की गाइड लाइन की पालना को जांचा। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक एवं उपखंड अधिकारी को बाजार में अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने तथा गैर अनुमत गतिविधि पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोमवार से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा शुरू हो रहा हैं। कोरोना की चेन तोडने के लिए लोगों को बाहर नहीं निकलने देने तथा नो मास्क, नो मूवमेंट का पालन कठोरता से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने घर घर सर्वे करवाने तथा आईएलआई के लक्षण वाले मरीजों को आवश्यक दवाईयांे की किट उपलब्ध करवाने के कार्य की प्रगति के संबंध में भी फीडबेक लेकर ब्लॉक सीएमएचओ को निर्देश दिए। कलेक्टर के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरतन कोली, उपखंड अधिकारी अनिल चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना, तहसीलदार अनिल जैमन, ब्लॉक सीएमएचओ, पीएमओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

गंगापुर के कोविड वार्ड में पीपीई किट एवं प्रोटोकॉल की पालना करते हुए भर्ती मरीजों से संवाद करते कलेक्टरं
गंगापुर के ऑक्सीजन जरनेशन प्लांट एवं भंडार का निरीक्षण करते कलेक्टर।
सामान्य चिकित्सालय गंगापुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते कलेक्टरं

मलारना डूंगर अस्पताल का किया निरीक्षण
सवाई माधोपुर।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने रविवार को अपरान्ह उपखंड मलारना डंूंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर कोविड मरीजांे के उपचार, टीकाकरण सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।  
कलेक्टर ने उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड मरीजों का स्थानीय स्तर पर उपचार करने, इसके लिए समुचित दवाईयों की उपलब्धता सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक एवं उपखंड अधिकारी से क्षेत्र में कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को समझाने, नो मास्क, नो मूवमेंट की पालना करवाने, दो गज की दूरी सहित अन्य गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल की पालना करवाने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला एवं उप जिला अस्पताल पर मरीजों के बढते दबाव को कम करने के लिए एसिम्पटोमेटिक एवं माइल्ड लक्षण वाले मरीजों का उपचार स्थानीय स्तर पर करने के निर्देश भी चिकित्सकों को दिए।
कलेक्टर ने मलारना डूंगर के बाजार में पहुंचकर गाइडलाइन की पालना की जांच की। उन्होंने उपखंड अधिकारी एवं पुलिस थानाधिकारी को सरकार की नई गाइड लाइन की अक्षरशः पालना करवाने के लिए निर्देशित किया। पालना नहीं किए जाने पर कडी कार्रवाई के निर्देश दिए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना डंूगर का निरीक्षण कर निर्देश देते कलेक्टर।

कोरोना-19 के संबंध में जिला स्तरीय कमेटी गठित, हेल्पलाइन नम्बर जारी
सवाई माधोपुर।
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीआईएल पिटीशन संख्या 5127/2021 में पारित आदेशानुसार  जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी में जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ एवं बार कॉउंसिल आफ राजस्थान द्वारा मनोनीत सदस्य को शामिल किया गया हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्वेता गुप्ता ने बताया कि समिति द्वारा कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों को चिकित्सा, दवाईयां, अस्पताल एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता को मॉनीटर कर मरीजों को सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।  उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज या उनके परिजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के हेल्पलाईन नंबर 8306002136 पर कॉल कर अपनी समस्याओं से अवगत करवा सकते है, जिसे उक्त कमेटी द्वारा मॉनीटर कर सहायता किये जाने के हरसंभव प्रयास किये जायेंगे।

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ऑक्सीजन सिलेंडरों के संबंध में प्रभावी नियंत्रण/निगरानी के लिए निषेधाज्ञा प्रतिबंध लागू
सवाई माधोपुर।
कोविड -19 के संक्रमण की दूसरी लहर के व्यापक फैलाव से उत्पन्न चिकित्सकीय आपात स्थितियों के चलते सवाई माधोपुर जिले में भी माह अप्रैल में कोविड -19 से संक्रमित व्यक्तियों के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है।
ऐसे में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने निषेधाज्ञा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में निजी/व्यावसयिक व्यक्ति/संगठनों के पास उपलंबध ऑक्सीजन सिलेंडरों पर प्रभावी नियंत्रण/निगरानी के लिए प्रतिबंध लागू किए है।
उन्होंने निषेधाज्ञा में बताया कि कोरोना संक्रमण के उपरान्त गम्भीर पीडित व्यक्तियों / मरीजांे के संस्थागत उपचार के दौरान लोक जीवन/ लोक स्वास्थ्य की क्षति को बचाने के लिए चिकित्सकीय प्रोटोकॉल अनुसार ऑक्सीजन उपलब्धता की नितान्त आवश्यकता हो सकती है। चंूकि सवाई माधोपुर जिले में निजी क्षेत्रों में ऑक्सीजन उत्पादन हेतु कोई संयत्र ( प्लांट ) भी स्थापित नही है, जिसके कारण भविष्य में ऑक्सीजन की चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को अनुपलब्धता / कमी होने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चिकित्सकीय ऑक्सीजन गैस का संग्रहण/परिवहन तरल ऑक्सीजन की अवस्था में सिलेण्डरों में ही किया जाना व्यवहार्य है । उन्होंने बताया कि जिले में निजी/व्यवसायिक व्यक्ति / संगठनों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेण्डरो पर प्रभावी नियंत्रण / के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने निषेधाज्ञा आदेश में बताया कि सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत निवासरत निजी व्यक्ति/संस्था जिसके पास ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है, सिलेण्डर उपलब्धता की सूचना दो दिवस में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष ( दूरभाष नम्बर – 07462-220201 , 220602 ) को सूचित करेंगे तथा सिलेण्डर को संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करावें । साथ ही ऑक्सीजन सिलेण्डर जमा कराते समय सिलेण्डर का आकार ( छोटा / बड़ा ) अथवा प्रकृति ( बी टाइप / डी टाइप अथवा अन्य प्रकार ) अनुसार लिखित में पावती रसीद प्राप्त करेंगें । ताकि भविष्य में पुनः सुपुर्दगी के दौरान कोई विसंगति नहीं रहे । उन्होंने यह भी बताया कि यदि किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में निजी व्यक्ति/संस्था को ऑक्सीजन सिलेण्डर स्वयं की कस्टडी में रखा जाना आवश्यक है तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ऑक्सीजन सिलेण्डर स्वयं की कस्टडी में रखे जाने हेतु पर्याप्त आधार के साथ अनुरोध प्रस्तुतीकरण कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरान्त अनुमति प्राप्त करेंगें। दो दिवस के उपरान्त जांच के दौरान किसी व्यक्ति / संस्था की कस्टडी में ऑक्सीजन सिलेण्डर पाये जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व अन्य सुसंगत प्रावधानो के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश की पालना कराये जाने दायित्व पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को होगा ।

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कोविड अस्पतालों के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
सवाई माधोपुर।
जिले में कोविड -19 संकमण की दूसरी लहर के प्रसार की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर / अपेक्स हॉस्पीटल सवाई माधोपुर एवं सामान्य चिकित्सालय गंगापुरसिटी / रिया हॉस्पीटल गंगापुरसिटी परिसर में व्यक्तियों की भीड-भाड रोकने तथा मौके पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु डयूटी गजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है।जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने आदेश जारी कर नगर परिषद क्षेत्र सवाई माधोपुर के लिए नायब तहसीलदार सियाराम बैरवा एवं विकास अधिकारी रामावतार मीना को तथा नगर परिषद गंगापुर के लिए नायब तहसीलदार बरनाला घनश्याम मीना एवं विकास अधिकारी गंगापुर अजीत को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए डयूटी मजिस्ट्रेट पुलिस विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 गाईडलाईन्स की पालना करते हुए मौके पर कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

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