लॉकडाउन के दौरान अनुमत क्रिया कलापों के संबंध में गृह सचिव के निर्देश

कलेक्टर ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के दिए आदेश
सवाई माधोपुर।
कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मध्यनजर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के संबंध में राजस्थान सरकार के गृह सचिव ने निर्देश जारी किए है। अतिरिक्त कलेक्टर भवानी सिंह पंवार ने गृह सचिव के आदेशों की पालना करवाने के निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए है।
उन्होंने बताया कि आवश्यक सामान:- इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि हाथ धोने की मशीन, साबुन, बॉडी वॉश, शैंपू, क्रीम, पाउडर, टूथ पेस्ट/ ओरल केयर, सैनिटरी पैड, डायपर, कीटाणुनाशक, सतह क्लीनर, डिटर्जेंट जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी शामिल होंगी। बैटरी सेल आदि और ऐसे सभी उत्पाद जो आमतौर पर किराने या प्रोविजन स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसी तरह, खाद्य उत्पादों में सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद शामिल होंगे, जिसमें मसालों, मसालों, विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के सामग्री आदि शामिल हैं। उपरोक्त उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ी इकाइयों/प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी गतिविधियों की अनुमति है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सामग्री की जिसमें दुकानों के माध्यम से बिक्री शामिल है  या ई-कॉमर्स / होम डिलीवरी कंपनियों, विनिर्माण इकाइयों, गोदामों / वेयर हाउसिंग, परिवहन के साथ-साथ बिक्री, गोदाम, लोडिंग, परिवहन के लिए श्रम आदि के लिए आवश्यक कर्मियों की अनुमति है।
इसी प्रकार गृह वितरण / ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुओं / सामानों की आपूर्ति करने वाली सभी ई-कॉमर्स / होम डिलीवरी कंपनियों को अनुमति दी गई है। इसमें उनके कार्यालय, वेयर हाउस और होम डिलीवरी व्यक्ति शामिल हैं।
इसी प्रकार आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि) में सभी आयुष सेवा औषधालय, व्यक्तिगत क्लीनिक और टेलीमेडिसिन सुविधाएं। इनकी बिक्री और दवाओं का वितरण, अस्पताल,  आयुष दवाओं का विनिर्माण, सामग्री और पैकेजिंग सहित आपूर्ति श्रृंखला।
कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियाँ – प्रत्यक्ष और संबंधित इनमें शामिल हैं। सभी कटाई और कृषि कार्यों सहित कृषि कार्य/गतिविधियाँ, पशुपालन, डेयरी आदि। सभी गतिविधियाँ – प्रत्यक्ष और संबंधित – अनुमत है, इनमें पशु चिकित्सा दवाएं, क्लीनिक और अस्पताल आदि पप। चारे बेचने वाली दुकानें, पशु चारा (पशु आहार) या मुर्गी चारा, डिपो और उससे जुड़े अन्य आउटलेट, मधुमक्खी पालन, मवेशी और मुर्गी पालन के लिए सभी विनिर्माण इकाइयां कच्चे माल, पैकेजिंग और किसी भी अन्य को आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं। डेयरी – चारा, दूध उत्पादन, परिवहन, वितरण और बिक्री आदि से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला की सभी गतिविधियां। इसी प्रकार अन्य अनुमत के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर ने गृह सचिव के निर्देशों की पालना करवाने के लिए सभी उपखंड अधिकारी, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए है।