धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही

गंगापुर सिटी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला सवाईमाधोपुर मेें धारा 144 सीआरपीसी लागू की हुई है। धारा 144 के तहत पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। देखने में आ रहा है कि आमजन मिनीसचिवालय में ज्ञापन देने के लिए भीड़ के रूप में आते हैं।
इस संबंध में उपजिला कलेक्टर विजेन्द्र मीना ने कहा कि मिनी सचिवालय परिसर में ज्ञापन देने के लिए अधिकतम 4 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जो भी व्यक्ति ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं उन्हें मेडिकल एडवाइजरी का पालन करना होगा। साथ ही ज्ञापन देने से पहले परिसर में लगे हुए वाशवेसीन में 20 सैकण्ड के लिए साबुन से हाथ धोने के बाद ही परिसर में प्रवेश करना होगा।
जो भी व्यक्ति धारा 144 के नियमों की पालना नहीं करेंगे, ऐेसे व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।