होगी कार्रवाही: राशन कार्ड में गलत नाम दर्ज है तो इसे हटवाएं

सवाई माधोपुर। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि फील्ड भ्रमण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिले में अनेक राशनकार्डधारियों द्वारा परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने या दूसरे राशन कार्ड बनवा लेने या पुत्री की शादी हो जाने के उपरान्त भी मूल राशन कार्ड से नाम पृथक नही करवाये जाते है, जिससे मृत व्यक्ति का नाम भी राशन कार्ड में दर्ज रहता है या एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्डो में दर्ज हो जाता है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत राशन कार्ड के मुखिया की जिम्मेदारी है कि उसके राशन कार्ड में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य जगह राशन कार्ड बनवा लिया जाता है अर्थात राशनकार्डो में यूनिटो में काई कमी हुई है तो वे स्वयं उसका नाम राशन कार्ड से हटवाने के लिए धारा 15 के अनुार एक पखवाडें की अवधि में प्राधिकृत अधिकारी को देना अनिवार्य है। राशनकार्ड में कम हुई यूनिटों की सूचना नही देना या गलत यूनिट दर्ज करवाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है।
जिला रसद अधिकारी ने जिले के समस्त राशन कार्ड धारियों को निर्देश दिए कि राशन कार्ड में कोई गलत यूनिट दर्ज है या किसी सदस्य की मृत्यु हो गयी है या पुत्री की शादी होने  व ससुराल में नाम जुडवाने के बावजूद भी अभी तक पुराने राशनकार्ड में कम हुई यूनिटों को हटवाने बाबत् प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन कर सकते है या कमेटी द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचियों का भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। उनको भी आप यूनिट कम करवाने के लिए उनके द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र में सूचना प्रदान कर सकते है। भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आयेगा तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।