क्वारंटीन व्यवस्था के संबंध में जिला, उपखंड एवं ग्राम स्तरीय कमेटियां गठित

सवाई माधोपुर। राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने तथा संक्रमण को अधिक नहीं बढने देने के लिए गृह विभाग के निर्देशानुसार राज्य/जिलें में हाल ही आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑडिनेंस, 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देश जारी किये गये है।
वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार राज्य में होम क्वारंटीन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना अति आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला, उपखंड, पंचायत एवं ग्राम व बूथ स्तरीय समितियां गठित की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि जिला स्तरीय क्वारंटीन प्रबंधन समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद (लोकसभा/राज्यसभा), विधायक, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर एवं राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर को जिला कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबंधन समिति का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, जिला रसद अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को जिला स्तरीय क्वारंटीन प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया है।
उन्हांेने बताया कि अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी/विद्युत विभाग, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, क्षेत्रीय प्रबंधक रिको लिमि0, सहायक श्रम आयुक्त श्रम विभाग, जिला अध्यक्ष कांग्रेस शिवचरण बैरवा, जिला अध्यक्ष भाजपा भरतलाल मथुरिया, जिला अध्यक्ष बसपा अशोक कुमार मीना, अनिल जैन एवं ओम अग्रवाल को जिला कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में समन्वयक द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।
समिति द्वारा जिला/ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेन्टर चिन्हित कर स्थापित करना, जिला मुख्यालय पर कोविड केयर सेन्टर की प्रबंधकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिले के शेष कोविड केयर सेन्टर की प्रबंधकीय/सुरक्षा की व्यवस्था की समीक्षा, जिले के क्वारंटीन सेन्टर की प्रबंधकीय/सुरक्षा की व्यवस्था की समीक्षा, जिले के प्रवासियों के आगमन, पंजीकरण, स्क्रीनिंग एवं होम क्वारंटीन की समीक्षा, होम क्वारंटीन/क्वारंटीन केन्द्र के उल्लंघन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित कर दैनिक आधार पर सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय कमेटी उपखण्ड स्तरीय/ग्राम पंचायत स्तरीय व सभी कमेटी के कार्य पर नियमित मॉनिटरिंग करेगी।
उपखंड स्तरीय कमेटीः- उपखण्ड स्तरीय क्वारंटीन प्रबंधन समिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, पुलिस उपाधीक्षक, विकास अधिकारी पंचायत समिति, तहसीलदार, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, प्रवर्तन अधिकारी/रसद को उपखण्ड स्तरीय क्वारंटीन प्रबंधन समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सदस्य अन्य अधिकारी/जनप्रतिनिधि।
वार्ड स्तरीय क्वारनटीन प्रबंधन समिति (नगरीय क्षेत्र) में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) संयोजक, स्थानीय पार्षद सदस्य, सफाई निरीक्षक सदस्य, बीट कानिस्टेबल, एनएनएम/स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जनप्रतिनिधि।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तरीय क्वारनटीन प्रबंधन समिति में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को संयोजक तथा पटवारी को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), बीट कानिस्टेबल, एएनएम, महिला पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जनप्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त किया गया है।
बूथ लेवल कमेटी (ग्रामीण क्षेत्र) में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को संयोजक बनाया गया है तथा अध्यापक, वार्ड पंच, उचित मूल्य दुकानदार को सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार मौहल्ला लेवल/वार्ड लेवल कमेटी (शहरी क्षेत्र) में अधिशाषी अभियन्ता नगर परिषद को संयोजक नियुक्त किया गया है तथा क्षेत्र से संबंधित अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहयोगिनी, उचित मूल्य दुकानदार एवं संबंधित वार्ड पार्षद को समिति का सदस्य बनाया गया है। सभी समितियां क्वारंटीन के लिए प्रबंधन का कार्य करेंगी।