आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय व प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

यातायात सेवाएं प्रतिबंधित, एडवाईजरी का पालन करें
सवाईमाधोपुर।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस.पी.सिंह ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार जिले के लिए एडवाइजरी जारी की है। पूर्ण बंद के लिए ग्राम स्तर पर भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम लिपिक, बीट कांस्टेबल, एवं स्थानीय विद्यालयों के शिक्षक को लेकर कमेटी का गठन किया जाने के निर्देश दिए है। कमेटी द्वारा लोगों को समझाइश के साथ लॉकडाउन की पालन करवाने के निर्देश दिए किया है।
लॉक डाउन के चलते जिले की अंतर्राज्य सीमाएं सील की गई है। साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा यातायात सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने एडवाइजरी जारी कर बताया कि 31 मार्च तक सार्वजनिक उपयोग एवं आवश्यक सेवाओं जैसे-बिजली, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। जिला प्रशासन एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, आयुर्वेद, जिला परिषद और पंचायत समिति के आवश्यक अनुभाग, पुलिस, जेल, होमगार्डस, एफएसएल, परिवहन विभाग, खान विभाग, डीओआईटीसी आदि कार्यालय खुलेंगे, आवश्यक होने पर प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी सीमित कार्य के लिए कार्यालय खोल सकेंगे। इस दौरान निर्धारित संख्या में कर्मचारी बुला सकेंगे। इस अवधि के दौरान राजकीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालय में आमजन के प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। जिन विभागों को लॉक डाउन के दौरान बंद रखा गया है उनके कर्मचारी घरों में ही रहकर कार्य संचालित करेंगे। राजकीय कर्मचारी तब तक घर से काम करते रहेंगे जब तक सम्बन्धित सचिव, कलेक्टर या डीएलओ द्वारा किसी फील्ड के लिए नियत नहीं किया जाता है। इस अवधि में आवश्यक या तत्काल अपिहार्य कारण होने पर अवकाश या हैड क्वार्टर अवकाश मंजूर किया जाएगा। जो कर्मचारी घर पर काम करते हैं उन्हें इस दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखानें आदि रहेंगे बंद एडवाइजरी के अनुसार सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखानें, कार्यशालाएं, फैक्ट्रियां, गौदाम आदि (मीडिया/प्रेस, किसी भी प्रकार के चिकित्सा प्रतिष्ठान, आवश्यक सेवाएं पेट्रोल, पीडीएस आदि छोड़कर) अपने संचालन को बंद रखेंगे। किराने का सामान और बुनियादी दैनिक आवश्यकताओं जैसे दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों, बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल पंप, फल और सब्जियां आदि को छोड़कर सभी मॉल व दुकानें बंद रहेगी। रेस्तरा और भोजनालयों में कमरे में भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। केवल टेकअवे अनुमत किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेवाएं रहेगी बंद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त अवधि में सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, निजी बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि को अंतर राज्य, इंट्रा स्टेट और जिले/ शहर या शहर के भीतर संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध में प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय कर स्वास्थ्य केन्द्रों, एयर पोर्ट, रेलवे स्टेशन के लिए आवश्यकतानुसार न्यूनतम ऑटोरिक्शा चिंहित कर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। आपातकालीन स्थिति में कलेक्टर/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कंट्रोल रूम पर संपर्क किया जा सकेगा। यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के संचालन पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। कार्यस्थल व परिवहन के बंद होने के कारण कर्मचारियों व कामगारों को सलाह दी गई है कि वे वर्तमान में जहां रहते हैं, वहीं निवास करें। घर जाने या अन्य जगहों पर जाने का प्रयास नहीं करें। रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रेलों का संचालन भी बंद कर दिया गया है।
कलेक्टर ने विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया है कि देखने में आ रहा है कि युवा बिना कार्य भी बाहर घूम रहे है। युवा समझे तथा उनके माता-पिता उन्हें घर में रहने के लिए समझाएं। फिर भी वे अनावश्यक बाहर आते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।