बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

बाल संरक्षण के संबंध में आयेाजित कार्यशाला को संबोधित करते कलेक्टर एवं उपस्थित अन्य अतिथि व संभागी।

सवाई माधोपुर। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियांवयन के संबंध में जिले में बाल संरक्षण से संबंधित विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी.सिंह की अध्यक्षता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता शर्मा की उपस्थिति में हुई।
एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला बाल अधिकारिता विभाग, जिला प्रशासन एवं प्रयत्न संस्था के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि बालश्रम मुक्त और बाल संरक्षण युक्त राजस्थान बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर विभाग एवं प्रतिनिधि मिलकर अपने-अपने उत्तरदायित्वांें का समय पर एवं पूरी तत्परता के साथ निर्वहन करें।
उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष किशोर पुलिस ईकाई गठित हैं। जो कमेटिया बनी हुई है उन्हें समय समय पर रिव्यू किया जाए तथा बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के संबंध में जागरूकता के साथ कार्य करें। उन्होंने विधि से संघर्षरत बालकों के संरक्षण के संबंध में भी की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता शर्मा ने पीडित प्रतिकरण स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीडित के संबंध में समय पर सूचना दी जावे तथा इसका लाभ संबंधित को मिले। घटना की जानकारी के लिए उन्होंने पुलिस को भी निर्देशित किया। कार्यशाला में बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के संबंध में पुलिस की भूमिका एवं कर्तव्य पर चर्चा, पीडित प्रतिकर स्कीम, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियांवयन के संबंध में जानकारी, बालकों की काउंसलिंग सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में राकेश तिवाडी, श्रद्धा गौत्तम ने भी विचार व्यक्त किए। खुले सत्र में सवाल जवाब कर जानकारी को साझा किया गया।