कोरोना संक्रमण के उपचार के लिये चिकित्सा विभाग के राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त भवनों को किया अधिग्रहित

सवाई माधोपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत व राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया है। जिसके उपचार के लिये चिकित्सा विभाग के राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त भवनों की आवश्यकता है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने इस हेतु 9 मई 2020 से अग्रिम आदेशों तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत भवनों को अधिग्रहित किया है।
जिला कलेक्टर पहाडिया ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए अपेक्स रणथम्भौर सेविका अस्पताल आलनपुर सवाई माधोपुर को एवं रिया हॉस्पिटल गंगापुर सिटी को अधिग्रहित किया है। इसी प्रकार डेडिकेटेड कोविड हैल्थ सेन्टर के लिए जिला चिकित्सालय सवाई माधोपुर एवं उप जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी को अधिग्रहित किया है।
जिला मुख्यालय पर कोविड केयर सेन्टर के लिए मीणा धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा ट्रस्ट धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा, रणथम्भौर सेविका अस्पताल भवन शेरपुर, राजकीय देवनारायण बालिका हॉस्टल ठींगला, राजकीय अंबेडकर हॉस्टल खेरदा एवं राजकीय सावित्री बाई फूले हॉस्टल बजरिया सवाई माधोपुर को अधिग्रहित किया है।
इसी प्रकार उपखण्ड गंगापुर सिटी पर कोविड केयर सेन्टर के लिए कस्तूरबा गांधी छात्रावास खानपुर बडौदा गंगापुर सिटी, जवाहर नवोदय छात्रावास जाट बडौदा गंगापुर सिटी एवं भीमराव अंबेडकर बालिका आवासीय विद्यालय छाण को अधिग्रहित किया है।
जिला कलेक्टर ने संबंधित उप जिला कलेक्टर एवं संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके प्रभार क्षेत्र कोविड केयर सेन्टर की समस्त व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने आदेशित किया है कि अधिग्रहित भवनों के प्रबंधक भवनों में रखे जाने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं संबंधित उप जिला कलेक्टर को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। अधिग्रहित अवधि में भवन संबंधित उपखंड अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहंेंगे।