सवाई माधोपुर। आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार आर्म्स अनुज्ञा पत्र में दर्ज तीन हथियार की सीमा को घटाकर दो हथियार कर दिया गया है तथा आर्म्स लाईसेन्सधारी को अनुज्ञा पत्र में दर्ज तीसरे हथियार को आगामी 13 दिसम्बर तक जमा करवाना है।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि जिस आर्म्स लाईसेन्सधारी के पास 3 हथियार दर्ज हैं, उसे अपने आर्म्स लाईसेन्स में दर्ज तीसरे हथियार को निकटतम पुलिस थाने में या आरर्माेर में 13 दिसंबर तक जमा करवाना है अथवा उसका आर्म्स लाईसेन्स स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।