जिले में धारा 144 व नई गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश

लॉकडाउन-5 के लिये जिला कलेक्टर ने गाइडलाईन जारी की
सवाई माधोपुर।
जिले में 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5 के लिये जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने गाइडलाईन जारी की है।
जिला कलक्टर ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को इस गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। कन्टेन्मेंट जोन, कर्फ्यू क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन होगा, अन्य किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक जीरो मोबिलिटी रहेगी। चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति, मालवाहक वाहन , रात्रि की पारी वाले कारखानों के श्रमिकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। जिला कलेक्टर ने सभी कारखाना, कार्यालय, दुकान संचालकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने स्टाफ को इस प्रकार छोडे कि वे रात्रि  9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
सम्पूर्ण जिले में सभी धार्मिक स्थल आम जन के लिये बंद रहेंगे। शिक्षण और कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मंनोरंजन, आकदमिक, संास्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं बडे सामूहिक आयोजन, होटल्स, रेस्टोरेन्टस, क्लब हाउस, (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाए और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक-अवे को छोडकर, जो पहले से अनुमत है)। शॉपिंग मॉल्स जनता के लिए बंद रहेंगे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों, सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना मना है। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में न्यूनतम 6 फीट दूरी की पालना की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोए, सेनेटाइजर का उपयोग करे।
जिला कलेक्टर ने सलाह दी है कि 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति, गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति , गर्भवती महिलाए व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चें घर पर ही रहें।
दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, बिक्री नहीं की जाएगी। छोटी दुकान में 2 से अधिक तथा बडी दुकान में 5 से अधिक ग्राहक एक ही समय में उपस्थित नहीं रहेंगे। नाई की दुकान, सैलून एवं ब्यूटर पार्लर पूर्ण सावधानी व सेनिटाइजेशन प्रक्रिया से संचालित होंगे। स्टॉल, ठेला, कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट सहित खाद्य पदार्थाे की बिक्री बचाव मानकों के साथ सुनिश्चित की जाएगी। पार्क में जिम, झूले बंद रहेंगे या इनको कवर कर दिया जायेगा ताकि संक्रमण न फैले। विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नही होगी। अन्तिम संस्कार में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी। जिले में सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा।