कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें

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दौसा। कोराना वायरस की वैश्विक महामारी के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के कारण लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है तथा सम्पूर्ण दौसा जिले में धारा 144 लागू की गई है।
जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी कर जिला मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि इस कार्यालय की पूर्वानुमति लिये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें। इसी प्रकार समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारी कर्मचारी बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्वनुमति लिये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
उन्होने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने विभाग में कार्यरत कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को भिजवाएं कि उनके विभाग के कितने अधिकारी, कर्मचारी वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के कार्य में लगे हैं तथा कितने घर से कार्य कर रहे हैं। कार्यरत कर्मचारियों का मुख्यालय पर रहना जरूरी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जावे जो निकटवर्ती जिलों से पदस्थापन कार्यालय के लिये आवागमन करते हैं। कोरोनाग्रस्त जिले से आने वाले कर्मचारियों की सूची भी बनावें।
उन्होंने सभी जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जारी आदेशों की सख्ती से पालना करें तथा निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाही करें।