मॉडीफाइड लॉकडाउन खुलने से पहले करनी होगी नियमों की पालना

जयपुर/सवाईमाधोपुर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग एवं उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऎसे उद्योग/उद्यम शुरू किये जा सकेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र (जो नगर पालिका व नगर निगमों की सीमा के बाहर स्थापित हों) अथवा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात आधारित इकाइयां अथवा सेज जहां आवागमन नियंत्रित हो तथा उनके फैक्ट्री परिसर या आस-पास श्रमिकों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो। इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योग/उद्यमों को उनके श्रमिकों को (न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार) फैक्ट्री परिसर में लाने हेतु एक बार में परिवहन के लिए चिन्हित वाहन को पास देने की व्यवस्था की जाएगी। यह पास रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के क्षेत्रिय प्रबंधक तथा अन्य क्षेत्रों में जीएम (डीआईसी) द्वारा दिये जाएंगे। इसके लिए आवेदन https://epass.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन या राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऎप पर अथवा ऑफलाइन सीधे ही किया जा सकेगा। पहले से चालू अथवा अनुमत उद्योग पूर्व की भांति संचालित रह सकेंगे और उनके पास भी वैध रहेंगे। अब तक एक भी कोरोना संक्रमित न पाए जाने की वजह से केंद्र सरकार ने हमारे सवाईमाधोपुर जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया है। इसलिए 20 अप्रैल से ग्रीन जोन को मिल रही रियायतें भी जिले में लागू होंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन के लिए जो रियायतें जारी की हैं उनमें छूट से ज्यादा पाबंदियों का दबदबा है। खासकर सवाईमाधोपुर जिले में इससे बहुत ज्यादा बदलाव दिखने की संभावना कम ही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल से आम लोगों को जो रियायत सबसे ज्यादा दिखाई दे सकती है, उनमें किराना, डेयरी, पोल्ट्री कारोबार शामिल रहेंगे। हालांकि इसमें भी होम डिलीवरी पर जोर देने को कहा गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा, इसलिए सड़कों पर आवाजाही भी सीमित रहेगी। उद्योग धंधों को लेकर गाइड लाइन में जो बिंदु दिए गए हैं, उससे जिले की मौजूदा स्थिति में बदलाव आने की संभावना कम ही है।