बाहर से आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग, पंजीकरण एवं क्वारंटीन आवश्यक

जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश व निर्देश
सवाई माधोपुर।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने बाहर से आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए है। जिला मजिस्ट्रेट पहाडिया ने बताया कि राज्य में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन है एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जन सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज आर्डिनेंस 2020 की धारा 4 (1) में राजस्थान सरकार द्वारा समस्त प्रवासी, जिन्होेंने हाल ही में राज्य में प्रवेश किया है, अथवा आगामी दिनों में आने वाले है के संबंध में निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त समस्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण किया जावेगा। स्की्रनिंग में जिन प्रवासियों में कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाते है, उनको क्वारंटीन अवधि/स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जायेगा। जिनको होम क्वारंटीन करना संभव नहीं है, उनको जिला प्रशासन/उपखंड अधिकारी स्थापित क्वारंटीन केन्द्र, जो उनके निवास स्थान से निकटतम हो, में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। इस सब की समय समय पर चिकित्सा दल द्वारा जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी संबंधित उपखंड अधिकारी की होगी।